केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिया जवाब, कहा- सरकार की है तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स की जमीन
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दिया। उसने कहा कि तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स की जमीन सरकार की है।
नई दिल्ली, जेएनएन। तीन मूर्ति एस्टेट कॉम्प्लेक्स में संचालित हो रहे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड (जेएनएमएफ) को जगह खाली करने के लिए भेजे गए नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दिया। उसने कहा कि तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स की जमीन सरकार की है। जेएनएमएफ ऐसा कोई भी प्रमाण देने में असफल रहा, जिससे यह साबित हो सके कि किस प्राधिकारण ने उसे परिसर में जगह इस्तेमाल करने की अनुमति दी है।
जेएनएमएफ की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्र की तरफ से उन्हें गुरुवार को ही जवाब मिला है, ऐसे में जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें और वक्त चाहिए। इस पर कोर्ट ने याचिका को चार दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
जेएनएमएफ की तरफ से अधिवक्ता सुनीत फर्नांडिस व प्रियंशा इंद्रा शर्मा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि पब्लिक प्रेमिसेस इविक्शन एक्ट के तहत जारी किया गया नोटिस मनमाना व अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। जेएनएमएफ ने संपत्ति पर अवैध कब्जे के दावे से इनकार किया।
तीन मूर्ति में 1964 में इसे स्थापित किया गया था। उन्होंने दलील दी कि इसका ऑफिस मुख्य इमारत का हिस्सा नहीं है। नोटिस केंद्र सरकार के इशारे पर राजनीति से प्रेरित है, इसे रद किया जाना चाहिए। याचिका में आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार प्रथम प्रधानमंत्री की विरासत को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है।