Delhi: तिहाड़ जेल में 24 घंटे रहेगी CCTV कैमरे की नजर, कैदी के साथ हुई मारपीट की शिकायत पर दिया गया निर्देश
Tihar Jail News दिल्ली की साकेत कोर्ट ने तिहाड़ जेल में वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इससे भविष्य में किसी भी आरोप की सच्चाई सामने आ सकेगी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनू अग्निहोत्री ने तिहाड़ जेल (Tihar Jail) के महानिदेशक (डीजी) को वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश एक विचाराधीन कैदी मोनू की शिकायत पर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि इस साल दो बार, 27 मार्च और 31 मई को जेल के कुछ अधिकारियों ने उसे अपने कार्यालयों में ले जाकर बुरी तरह पीटा।
कैदी को झूले में बांधकर पीटने का आरोप
उसका आरोप है कि अधिकारियों ने उसे लोहे के झूले में बांधकर पीटा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनू अग्निहोत्री ने कहा कि इस आदेश के तहत मैं तिहाड़ जेल के महानिदेशक को अधीक्षक और उपाधीक्षक कार्यालयों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाने और जेल के अन्य हिस्सों की सीसीटीवी रिकार्डिग को नियमों/प्रक्रियाओं के अनुसार सुरक्षित रखने का निर्देश देता हूं।
घर बैठे कोर्ट की कार्यवाही देख सकते हैं लोग
उन्होंने कहा कि आजकल कई मामलों में लोग अपने घरों में बैठे-बैठे कोर्ट की कार्यवाही को देख सकते हैं। इससे लोगों के बीच कोर्ट की कार्यवाहियों को लेकर पारदर्शिता आती है। जेल के कार्यालयों में सीसीटीवी लगने से भी लोगों के बीच पारदर्शिता आएगी।
डीजी ने कोर्ट में पेश अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जेल के अधीक्षक और उपाधीक्षक कार्यालयों का उपयोग अक्सर अतिथियों के स्वागत के साथ विदेशी कैदियों से पूछताछ के लिए भी किया जाता है, इसलिए इनमें कैमरे नहीं लगाए गए हैं।
बचेगा कोर्ट का समय
इस पर कोर्ट ने कहा कि यहां आडियो रिकार्डिग करने की बात नहीं की जा रही है। जो भी रिकार्डिग होंगी, उन पर जेल प्राधिकारियों का पूरा नियंत्रण होगा। कैमरे केवल इसलिए लगाए जाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी आरोप की सच्चाई कोर्ट के सामने आ सके और कोर्ट का समय बच सके।