INX Media Case: चिदंबरम के वकील ने CBI से पूछा-किस कानून के तहत आप 2 घंटे में पेश होने की बात कर रहे
आइएनएक्स मीडिया केस मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है।
नई दिल्ली, एएनआइ। आइएनएक्स मीडिया केस मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की संयुक्त टीम उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। ऐसे समय में कोर्ट से राहत पाने के हर प्रयास किए जा रहे हैं।
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चिदंबरम के वकील एएस खुराना ने बताया कि सीबीआइ द्वारा घर के बाहर नोटिस लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहते हुए हम अग्रिम जमानत के लिए प्रयासरत हैं। हम कानून के हिसाब से ही काम कर रहे हैं।
20 अगस्त को अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से हम सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकार के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आपका नोटिस कानून के उस प्रावधान का उल्लेख करने में विफल है, जिसके तहत मेरे मुवक्किल को दो घंटे के भीतर हाजिर होने का नोटिस जारी किया गया है।
बता दें कि आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार व मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री व कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम पर गलत दवाब डाल कर काम कराने का आरोप है। इसी मामले में सीबीआइ और इडी उन्से पूछताछ करना चाहती है इसके लिए उन्हें नोटिस देकर बुलाया गया है। एजेंसियों ने इसके लिए उनके घर पर नोटिस भी चिपकाया है वहीं गिरफ्तारी के बचने के लिए वह भूमिगत हैं।
इससे पहले उनकी अग्रिम जमानत अर्जी हाई कोर्ट द्वारा खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने तक गिरफ्तारी पर तीन दिन की अंतरिम राहत देने की मांग की मगर इसमें उन्हें राहत नहीं मिली।
इसके बाद चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल व अन्य तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सीजेआई से तत्काल सुनवाई के लिए मेंशनिंग की गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बुधवार को मेंशनिंग करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुनील गौर ने कहा कि सीबीआई व ईडी दोनों मामलों में उनकी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। इसके बाद चिदंबरम के वकील दयान कृष्णन ने आदेश के अमल पर तीन दिन की रोक लगाने का आग्रह किया। हाई कोर्ट ने इस पर कहा कि वह इस आग्रह पर विचार कर फैसला देगी। करीब चार बजे कोर्ट ने उनका यह आग्रह भी नामंजूर कर दिया। हाई कोर्ट द्वारा कोई भी राहत देने इनकार करने के बाद चिदंबरम ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से मुलाकात कर अगली रणनीति पर विचार किया। कपिल सिब्बल ने बताया कि बुधवार सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के लिए केस की मेंशनिंग की जाएगी।