New Excise Policy in Delhi: बार कोडिंग लागू कर अब कर शराब में चोरी रोकेगी दिल्ली सरकार
New Excise Policy in Delhi नई आबकारी नीति को राजधानी में लागू किया गया है जिसके तहत शराब की बोतलों पर खास लेबल या बार कोड लगाया जाएगा यह लेबल ऊन्नत किस्म का होगा। इस नई तकनीक के लागू होने से राजधानी में नकली शराब बेचना संभव नहीं होगा।
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। नई आबकारी नीति को राजधानी में लागू किया गया है जिसके तहत शराब की बोतलों पर खास लेबल या बार कोड लगाया जाएगा, यह लेबल ऊन्नत किस्म का होगा। इस नई तकनीक के लागू होने से राजधानी में नकली शराब बेचना संभव नहीं होगा। कर चोरी पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। दिल्ली सरकार का आबकारी विभाग नए बार कोड सिस्टम को जल्द लागू करेगा। नए अत्याधुनिक लेबल का निर्माण सिक्योरिटी प्रिंंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया द्वारा किया जाएगा।
शराब बोतलों पर लगाए जाने वाले लैबल के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक व बेहतर इंक का प्रयोग होगा ताकि इसकी नकल करना संभव नहीं हो सकेगा। राजधानी के सभी शराब दुकान लाइसेंस धारकों को एक्साइज सप्लाई चेन इंफाम्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत रखा जाएगा। इसके लिए सभी लाइसेंस धारक अपने परिसर में सूचना तकनीक से संबंधित जरूरी परिचानल व्यवस्था करेंगे। नए आबकारी नियमों में अब बार कोड के द्वारा कर चोरी को रोकने का सरकार ने रास्ता ढूंढ लिया है।
आबकारी नीति 2021-22 को सोमवार को सार्वजनिक किया गया, जिसमें कहा गया कि दुनिया के जिन शहरों में लोग सर्वाधिक घूमने जाते हैं, उनमें दिल्ली 28वें स्थान पर है और भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक यहीं आते हैं। इसमें कहा गया है कि आबकारी राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। हालांकि नीति दस्तावेज में शराब की होम डिलीवरी (घर तक पहुंचाने की सुविधा) और शराब पीने की कानूनी उम्र का जिक्र नहीं किया गया है, जो कि आबकारी नियमों का हिस्सा है। शराब पीने की कानूनी उम्र पड़ोसी शहरों की तरह 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया था।
नई व्यवस्था के तहत सरकार शराब के खुदरा कारोबार से बाहर हो जाएगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी दुकानों को बंद करने और निजी कारोबारियों को बढ़ावा देने का रास्ता साफ होगा। वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति के अनुसार शहर में शराब के प्रत्येक ठेके पर ग्राहकों को वॉक-इन की सुविधा मिलेगी। यानी अब ठेकों में ब्रांड के कई विकल्प होंगे और दुकान परिसर के भीतर जाकर लोग अपनी पसंद के ब्रांड की शराब चुन सकेंगे। वातानुकूलित खुदरा दुकानों में कांच के दरवाजे होंगे। इसमें कहा गया है कि ग्राहकों को किसी दुकान के बाहर या फुटपाथ पर भीड़ लगाने और काउंटर से खरीदारी करने की अनुमति नहीं होगी।
दिल्ली में नई आबकारी नीति में ताजा बीयर वाली छोटी इकाइयों को मिलेगा बढ़ावा
दिल्ली की नई आबकारी नीति में बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। इसके तहत दिल्लीवासी अब इन छोटी इकाइयों से ताजा ड्राट (खुली) बीयर ले सकते हैं। नीति के तहत बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बार और रेस्तरां में आपूर्ति करने और लोगों को घर के लिए बीयर की बिक्री की अनुमति दी गई है।
अब दिल्ली में रात तीन बजे तक खुल सकेंगे बार
नए सुधारों के तहत, होटल, रेस्तरां और क्लब में बार को देर रात तीन बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। इनमें वे लाइसेंसधारक शामिल नहीं है, जिन्हें शराब की चौबीसों घंटे बिक्री का लाइसेंस दिया गया है।
इसके अलावा, नीति के तहत स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में शराब के विभिन्न ब्रांड के पंजीकरण के लिए मूल्य और दिल्ली से बाहर होने वाली बिक्री संबंधी मानदंड की सिफारिश की गई है। नया मानदंड अब शराब के किसी ब्रांड की कीमत और राष्ट्रीय राजधानी के बाहर उसकी बिक्री के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम से उद्योग में नए ब्रांड और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
पांच सुपर प्रीमियम शराब खुदरा दुकानों में जाकर शराब के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड में से चयन कर सकेंगे
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के लोग जल्द ही पांच सुपर प्रीमियम शराब खुदरा दुकानों में जाकर शराब के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड में से चयन कर सकेंगे। इन स्थानों पर शराब को चखने के लिए भी एक कक्ष होगा। आबकारी नीति ने खुदरा विक्रेता लाइसेंस की एक नई श्रेणी- एल -7 एसपी। पेश की है, जिसे सुपर प्रीमियम लाइसेंस भी कहा जाता है, ताकि अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले खुदरा विक्रेता ग्राहकों को उच्चस्तरीय वॉक-इन अनुभव दे सकें।