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GST लागू होने के बाद यूपी में बड़ी कार्रवाई, टैक्स न चुकाने पर व्यापारी को भेजा जेल

उत्तर प्रदेश में जीएसटी लागू होने के बाद स्टेट टीम की यह पहली कार्रवाई बताई जा रही है।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 09 Jan 2018 11:39 AM (IST)Updated: Tue, 09 Jan 2018 01:40 PM (IST)
GST लागू होने के बाद यूपी में बड़ी कार्रवाई, टैक्स न चुकाने पर व्यापारी को भेजा जेल
GST लागू होने के बाद यूपी में बड़ी कार्रवाई, टैक्स न चुकाने पर व्यापारी को भेजा जेल

नोएडा (कुंदन तिवारी)। बकाया वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) नहीं चुकाने पर राज्य वस्तु एवं सेवाकर (एसजीएसटी) अफसरों ने सोमवार को सेक्टर-15 स्थित अग्रवाल मिल्क बार के मालिक विनोद कुमार को गिरफ्तार कर लुक्सर जेल भेज दिया। जीएसटी लागू होने के बाद स्टेट टीम की यह पहली कार्रवाई बताई जा रही है। इस कार्रवाई के बाद कहा यह भी जा रहा है कि कारोबारी-व्यापारी दहशत में हैं।

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बताया जा रहा है कि अग्रवाल मिल्क बार पर 2011 में करीब 12 लाख रुपये का वैट बकाया था। व्यापारी ने पुरानी फर्म को बंद कर अपने रिश्तेदारों के नाम से नई फर्म अग्रवाल स्वीट्स इंडिया बनाकर 2015 में नया टिन नंबर ले लिया। कई नोटिस व आरसी जारी होने के बाद भी उसने बकाया नहीं चुकाया तो जिला प्रशासन ने वारंट जारी कर दिया।

सोमवार को सहायक आयुक्त गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में विभागीय पुलिस के सहयोग से आरोपी विनोद कुमार को फर्म से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

जानें क्या है जीएसटी?

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर यानी इंडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाता है। जहां जीएसटी लागू नहीं है, वहां वस्तुओं और सेवाओं पर अलग-अलग टैक्स लगाए जाते हैं। 

यह है लाभ

- संविधान के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकारें अपने हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लगा रही हैं।

-अगर कोई कंपनी या कारखाना एक राज्य में अपने उत्पाद बनाकर दूसरे राज्य में बेचता है तो उसे कई तरह के टैक्स दोनों राज्यों को चुकाने होते हैं जिससे उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। जीएसटी लागू होने से उत्पादों की कीमत कम होगी।

- नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी लागू होने से देश की जीडीपी में एक से पौने दो फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

इन उत्पादों पर लागू होगा जीएसटी

-2014 में पास संविधान के 122वें संशोधन के मुताबिक जीएसटी सभी तरह की सेवाओं और वस्तुओं/उत्पादों पर लागू है। सिर्फ अल्कोहल यानी शराब इस टैक्स से बाहर है।

यहां पर बता दें कि जीएसटी में तीन अंग है- केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। केंद्रीय और इंटीग्रेटेड जीएसटी केंद्र लागू कर रहा है, जबकि राज्य जीएसटी राज्य सरकारें लागू कर रही हैं।

बता दें कि जीएसटी भी वैट जैसा ही टैक्स है, लेकिन इसके लागू होने से कई और तरह के टैक्स नहीं लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं जीएसटी लागू होने से पहले लगने वाले वैट और सेनवेट दोनों खत्म हो गए हैं।

जीएसटी लागू होने से सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को हो रहा है। पूरे देश में किसी भी सामान को खरीदने के लिए एक ही टैक्स चुकाना होगा। यानी पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक ही रहेगी। जैसे कोई कार अगर आप दिल्ली में खरीदते हैं तो उसकी कीमत अलग होती है, वहीं किसी और राज्य में उसी कार को खरीदने के लिए अलग कीमत चुकानी पड़ती है। इसके लागू होने से कोई भी सामान किसी भी राज्य में एक ही रेट पर मिलेगा।


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