Delhi: विधानसभा से एक साल के लिए निलंबन के खिलाफ HC पहुंचे BJP विधायक, शुक्रवार को होगी सुनवाई
बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के फैसले के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सदन की कार्यवाही में कथित हस्तक्षेप करने और सदन को बाधित करने के आरोप में विजेंद्र गुप्ता को एक साल के लिए निलंबित कर दिया था।
नई दिल्ली, आईएएनएस। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के फैसले के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही में कथित हस्तक्षेप करने और सदन को बाधित करने के आरोप में विजेंद्र गुप्ता को एक साल के लिए निलंबित कर दिया था। बीजेपी विधायक की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
शुक्रवार को तत्काल सुनवाई की अनुमति
चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसका उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने किया। खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। बता दें कि बैठक के दौरान गुप्ता ने सोशल मीडिया पर दिल्ली के बजट विवरण लीक करने के लिए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया था।
तीन घंटे पहले नोटिस दिया जाना चाहिए- गोयल
इस पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष गोयल ने जवाब दिया था, "नियमों के अनुसार ऐसा नोटिस तीन घंटे पहले दिया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इसे आज ही चर्चा के लिए लिया जाना चाहिए।" ऐसा लगता है कि इसका मकसद हंगामा करना और सदन का समय बर्बाद करना है।''
उनके द्वारा दिए गए नोटिस में सोमवार को विधानसभा में पेश किए गए 'आउटकम बजट' के ब्योरे के लीक होने का जिक्र था, लेकिन सदन में बोलते हुए उन्होंने 2023-24 के बजट के बारे में बात की, जिसे पेश किया जाना है। विजेंद्र गुप्ता ने मामले को एक बार फिर से उठाया जब दोपहर 2 बजे सदन फिर से शुरू हुआ।
एक साल के लिए विजेंद्र गुप्ता निलंबित
इस पर AAP विधायक संजीव झा ने आग्रह किया कि उन्हें एक साल के लिए निष्कासित कर दिया जाए। सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें स्पीकर रामनिवास गोयल ने कहा कि विजेंद्र गुप्ता गुप्ता को दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही से अगले बजट सत्र तक निलंबित कर दिया गया।