Delhi MCD Teachers Salary : दिल्ली HC ने की सख्त टिप्पणी- भीख मांगो या उधार लो पर भुगतान करो
HC ने कहा कि 31 मई को होने वाली अगली सुनवाई तक भुगतान के संबंध में दिए गए पांच अप्रैल के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को अदालत के समक्ष पेश होना पड़ेगा।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी] अदालत के आदेश के बावजूद नगर निगमों के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एरियर का भुगतान नहीं होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि भीख मांगो या उधार लो, लेकिन कर्मचारियों के एरियर का भुगतान किया जाए। पीठ ने कहा कि 31 मई को होने वाली अगली सुनवाई तक भुगतान के संबंध में दिए गए पांच अप्रैल के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को अदालत के समक्ष पेश होना पड़ेगा। पीठ ने यह आदेश अखिल दिल्ली प्राथमिकता शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
संघ की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता रंजीत शर्मा ने एरियर और पेंशन का भुगतान नहीं करने पर एनडीएमसी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की। एनडीएमसी की तरफ कहा गया कि वेतन के मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है और वे अप्रैल तक के वेतन और पेंशन का भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले अदालत ने पांच अप्रैल के आदेश की समयसीमा बढ़ाने से इन्कार कर दिया था। पिछली सुनवाई पर पीठ ने पूछा था कि आप निगम पर क्या कार्रवाई की जाए? अदालत ने डाक्टरों का वेतन नहीं मिलने के संबंध में आई एक खबर को देखते हुए एक जनहित याचिका भी शुरू की थी।
शिक्षकों को एक माह का वेतन जारी
वहीं, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जय प्रकाश ने बताया कि निगम शिक्षकों का एक माह का वेतन जारी कर दिया गया है। अब शिक्षकों को मार्च 2021 तक का वेतन जारी हो चुका है। उन्होंने बताया कि निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मार्च 2021 माह की पेंशन भी शीघ्र जारी की जाएगी। सभी का बकाया वेतन चरणबद्ध तरीके से जारी करने के प्रयास किए जा रहे है। अब शिक्षकों का अप्रैल माह का वेतन बकाया है।