Move to Jagran APP

माफी पर 'ब्रेक': आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल को HC से नहीं मिली अंतरिम राहत

वर्ष 2013 में एक साक्षात्कार में केजरीवाल ने शीला दीक्षित पर आरोप लगाए थे।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 05 Apr 2018 01:35 PM (IST)Updated: Fri, 06 Apr 2018 08:20 AM (IST)
माफी पर 'ब्रेक': आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल को HC से नहीं मिली अंतरिम राहत

नई दिल्ली (जेएनएन)। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया से शुरू हुआ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का माफी मांगने का सिलसिला जारी है। इसी सप्ताह वित्त मंत्री अरुण जेटली से डीडीसीए मानहानि मामले में माफी मांगने के बाद अब आम आदमी पार्टी (AAP) मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव रहे पवन खेड़ा से भी माफी मांग ली है।

loksabha election banner

वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आपराधिक मानहानि का मुकदमा समाप्त करने के लिए दायर याचिका पर अंतरिम राहत देने से हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया।

न्यायमूर्ति एके पाठक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत ऐसे मुकदमों पर एक साल के अंदर फैसला हो जाना चाहिए। ज्ञात हो कि बिजली बिल बढ़ाने के मामले में वर्ष 2012 में अरविंद केजरीवाल ने एक टीवी शो में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर गंभीर आरोप लगाए थे।

इस पर शीला दीक्षित के तत्कालीन राजनीतिक सचिव पवन खेड़ा ने केजरीवाल के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायमूर्ति एके पाठक ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया।

केजरीवाल ने याचिका में कहा है कि प्रकरण से प्रभावित व्यक्ति ने अदालत से कोई संपर्क नहीं किया है, ऐसे में शिकायत का कोई आधार नहीं है। आपराधिक मानहानि का मामला खत्म किया जाए और जनवरी 2013 में पटियाला हाउस कोर्ट स्थित अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत द्वारा जारी समन समाप्त हो।

केजरीवाल की तरफ से वकील सुधीर नंदराजोग ने शिकायत को अवैध बताया और कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों पर सुनवाई एक साल में पूरी हो जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत इस स्तर पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

यहां पर बता दें कि वर्ष 2013 में एक साक्षात्कार में केजरीवाल ने शीला दीक्षित पर आरोप लगाए थे। पवन खेड़ा ने पटियाला हाउस कोर्ट में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। उनकी याचिका पर अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने केजरीवाल को समन जारी किया था।

इस मामले को खत्म करने की मांग करते हुए केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।  ज्ञात हो कि केजरीवाल पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल व उनके बेटे अमित सिब्बल व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से माफी मांग चुके हैं। इन लोगों पर भी उन्होंने आरोप लगाए थे। इस कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष के निशाने पर हैं।

'माफी सम्राट केजरीवाल' बन गए दिल्ली के सीएम

वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के लगातार माफी मांगने पर कटाक्ष करते हुए उनका नाम 'माफी सम्राट केजरीवाल' रख दिया है। बृहस्पतिवार को राशन वितरण घोटाले के खिलाफ दिल्ली भाजपा ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों बैनर ले रखे थे, जिन पर लिखा था- 'माफी सम्राट केजरीवाल, अब दिल्ली को भी माफ करो।'

बता दें कि राशन घोटाला मामले को लेकर मुख्यमंत्री निवास के पास केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे भी लगाए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.