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Agustawestland Case: आरोपी सुशेन मोहन गुप्ता की न्‍यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ी

दिल्‍ली कोर्ट ने अगस्‍ता वेस्‍टलैंड मामले में बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्‍ता की न्‍यायिक हिरासत की अवधि दस दिन और बढ़ा दिया है।

By Monika MinalEdited By: Published: Mon, 13 May 2019 12:44 PM (IST)Updated: Mon, 13 May 2019 12:44 PM (IST)
Agustawestland Case: आरोपी सुशेन मोहन गुप्ता की न्‍यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ी

नई दिल्‍ली (एएनआइ)। अगस्‍ता वेस्‍टलैंड मनी लांड्रिंग (AgustaWestland money laundering) मामले में सोमवार को दिल्‍ली कोर्ट ने बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्‍ता की न्‍यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ा दी है। जांच एजेंसियों के अनुसार, मामले में सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना के खुलासों के बाद ही गुप्ता की भूमिका सामने आयी।

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इससे पहले की सुनवाई में सुशेन मोहन गुप्ता की हिरासत बढ़ाकर 20 अप्रैल की गई थी। लेकिन 20 अप्रैल को भी  सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुशेन की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। तब गुप्ता के वकील ने कोर्ट से किसी अलग सेल में ट्रांसफर का अनुरोध किया था लेकिन कोर्ट ने कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। सक्सेना के संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित होने के बाद और एजेंसी ने उसे यहां गिरफ्तार कर लिया।

इडी इस मामले में वकील गौतम खेतान और कaथित ब्रिटिश बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को गिरफ्तार कर चुका है। सक्सेना को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित किया गया था और इडी ने यहां उसे गिरफ्तार किया था।

बता दें कि 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलिकॉप्टर सौदा मामले में इडी ने बिचौलिये सुशेन मोहन गुप्ता (44) को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इस मामले में अधिवक्ता गौतम खेतान और ब्रिटिश बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

इडी का आरोप है कि खेतान की मिलीभगत से सुशेन ने 'इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीस' के खातों में आई रिश्वत की रकम को विभिन्न देशों में स्थित कंपनियों के जरिए आगे ट्रांसफर किया था।

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