एयरसेल-मैक्सिस मामला : चिदंबरम व बेटे को गिरफ्तारी से राहत, 11 जनवरी तक बढ़ी तारीख
एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की अनुमति में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 18 आरोपित हैं।
नई दिल्ली, जेएनएन। एयरसेल-मैक्सिस मामले में मंगलवार को पटियाला हाउस की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने आरोपित पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक की अवधि 11 जनवरी तक बढ़ा दी है।
विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी की अदालत में सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि मामले से जुड़ी कुछ नई सामग्री मिली है, जिनका मिलान किया जाना है और जांच जरूरी भी है। इस दलील पर अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ा दी। साथ ही अदालत ने सीबीआइ को मामले में कुछ आरोपितों पर मुकदमा चलाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए 11 जनवरी तक का समय दिया है। सीबीआइ ने 26 नवंबर को अदालत को बताया था कि केंद्र ने पी चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।
चिदंबरम और कार्ति समेत 18 आरोपित हैं मामले में
यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की अनुमति में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 18 आरोपित हैं। पांच लोकसेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए भी अनुमति चाहिए।