एयर होस्टेस आत्महत्या: मयंक को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
एयर होस्टेस अनीशिया बत्रा की खुदकुशी मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मयंक सिंघवी के माता-पिता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली के हौजखास इलाके की पंचशील पार्क कॉलोनी में एयर होस्टेस अनीशिया बत्रा (39) की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में गिरफ्तार मयंक सिंघवी (एयर होस्टेस का पति) को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मयंक सिंघवी के माता-पिता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को मयंक को कोर्ट में पेश किया था। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने मयंक को थाने बुलाकर करीब एक घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
दहेज हत्या व घरेलू हिंसा की धाराओं में मामला दर्ज
यहां पर बता दें कि मयंक की पत्नी अनीशिया लुफ्थांसा एयरलाइंस में कार्यरत थीं। पुलिस ने परिजनों की शिकायत व एसडीएम के आदेश के बाद मयंक और उसके माता-पिता के खिलाफ दहेज हत्या व घरेलू हिंसा की धाराओं में मामला दर्ज किया था। अनीशिया के परिजनों की मांग पर सोमवार को पुलिस ने शव का दोबारा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया था। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई, जबकि पहली बार हुए पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं कराई गई थी।
अनीशिया और मयंक के बीच होता था झगड़ा
डीसीपी रोमिल बानिया ने बताया कि शुक्रवार को अनीशिया की मौत के बाद घटनास्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई थी। क्राइम टीम ने भी साक्ष्य जुटाए थे और सैंपल एकत्र किया था। एसडीएम की जांच के बाद शनिवार को दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया। अनीशिया और मयंक की शादी को ढाई साल हुए थे और उनके बीच अक्सर झगड़ा होता था। मामला कई बार थाने तक पहुंचा। पुलिस ने दोनों के बैंक खाते सीज कर दिए हैं।