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ऑक्सीजन कसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले नवनीत कालरा की जमानत पर आज होगी सुनवाई

Oxygen concentrator black marketing ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का गिरोह चलाने वाले नवनीत कालरा ने सोमवार को साकेत कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई। इस पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमित दास ने गिरफ्तारी पर स्टे लगाने से इन्कार कर दिया।

By Jp YadavEdited By: Published: Tue, 11 May 2021 09:13 AM (IST)Updated: Tue, 11 May 2021 09:17 AM (IST)
ऑक्सीजन कसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले नवनीत कालरा की जमानत पर आज होगी सुनवाई
ऑक्सीजन कसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले नवनीत कालरा की जमानत पर आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। खान मार्केट के खान चाचा रेस्तरां में 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जब्ती के मामले में आरोपित नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर साकेत कोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नवनीत कालरा को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। 

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बता दें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का गिरोह चलाने वाले नवनीत कालरा ने सोमवार को साकेत कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई। इस पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमित दास ने गिरफ्तारी पर स्टे लगाने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने मामले में जांच कर रहे अधिकारी से अपना जवाब दाखिल करने व स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका पर आज भी सुनवाई होगी। अदालत पुलिस के जवाब के आधार पर याचिका पर फैसला लेगी।

लोधी कालोनी थाना पुलिस ने छह मई को सेंट्रल मार्केट स्थित कालरा के रेस्टोरेंट तथा छतरपुर स्थित उसके फार्म हाउस व खान मार्केट स्थित खान चाचा रेस्टोरेंट से कुल 524 आक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे। शनिवार को इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी। इस मामले में अब तक पांच लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन कालरा अभी फरार है।

गौरतलब है कि सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा है कि कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं व चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी रोकने के लिए अदालत के आदेश का इंतजार न करें। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने यह टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिका में कोरोना से जुड़ी दवाओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तु घोषित करने की मांग की गई है। पीठ ने कहा कि अगर कार्रवाई की जानी है तो फिर अदालत के आदेश का इंतजार किए बिना करें। याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने स्वास्थ्य मंत्राालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 


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