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AAP विधायक मनोज कुमार को झटका, दिल्ली की कोर्ट ने सुनाई 3 महीने की सजा

2013 में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में दिल्ली पुलिस ने मनोज कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 25 Jun 2019 02:11 PM (IST)Updated: Tue, 25 Jun 2019 04:46 PM (IST)
AAP विधायक मनोज कुमार को झटका, दिल्ली की कोर्ट ने सुनाई 3 महीने की सजा
AAP विधायक मनोज कुमार को झटका, दिल्ली की कोर्ट ने सुनाई 3 महीने की सजा

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAM AADMI Party) को मंगलवार को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP विधायक मनोज कुमार को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में तीन महीने की सजा सुनाने के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, आदेश को चुनौती देने के लिए विधायक मनोज कुमार को जमानत भी दे दी गई है।

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कोंडली सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में कोर्ट ने दोषी पाया गया था। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने कुमार को दोषी करार देते हुए 25 जून को सजा पर बहस के लिए मुकर्रर की थी। मंगलवार को इस पर सजा का एलान किया गया। वहीं, सजा सुनाए जाने को लेकर विधायक की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले पूर्वी दिल्ली की कोंडली सीट से विधायक कुमार ने पूर्व में इस केस को राजनीति से प्रेरित बताया था।

2013 में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में  मनोज कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप था कि मनोज कुमार ने अपने साथ आए 50 से ज्यादा सहयोगियों के साथ मिलकर कोंडली के उस स्कूल का गेट बंद कर दिया था, जिसमें पोलिंग बूथ बना हुआ था।

इससे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा था। इन लोगों ने स्कूल का मेन गेट भी बंद कर दिया था, जिसके चलते पुलिसकर्मी व चुनाव में लगे कर्मचारी भी अंदर बंद हो गए थे।

पुलिस के मुताबिक मतदान समाप्त होने के बाद दोषी ने मतपेटियों को बाहर नहीं ले जाने देने की बात कहते हुए गेट बंद कराकर उसके सामने बैठ गया। इसके बाद मतपेटियों को दूसरे रास्ते से बाहर निकाला गया था। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनोज कुमार ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया था।
 

विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगे मनोज कुमार
जन प्रतिनिधित्व कानून और उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के तहत दो साल या अधिक वर्षों की जेल की सजा काट रहा व्यक्ति दोषसिद्धि पर रोक लगने तक चुनाव नहीं लड़ सकता। वहीं, मनोज कुमार को सिर्फ 3 महीने की सजा मिली है, ऐसे में अगर उन्हें AAP दिल्ली विधानसभा चुनाव- 2020 के लिए टिकट देती है तो व चुनाव लड़ सकते हैं।  

यहां पर बता दें कि इससे पहले एक अन्य मामले में मई, 2018 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जिन तीन आम आदमी पार्टी (AAP विधायकों को राहत देते हुए मानहानि के केस में बरी कर दिया था, उनमें कोंडली से विधायक मनोज कुमार भी थे। इसके अलावा, शालीमार बाग से विधायक और 'AAP' की महिला विंग की अध्यक्ष वंदना कुमारी और त्रिलोकपुरी से विधायक राजू धिंगान भी थे। 

बता दें कि 2014 में तीन विधायकों के खिलाफ ये मामला लक्ष्मी नगर विधानसभा से पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने ये कहकर दायर कराया था कि उन्हें जबरन रोक कर रखा गया था। कोर्ट ने इन आरोपों से बरी करते हुए एफआईआर को रद कर दिया था। सितंबर 2014 में बिन्नी ने तीनों विधायकों द्वारा अपने घर पर प्रदर्शन करने और जबरन रोक के रखने का आरोप लगाया था।

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