यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 18, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
2020 Delhi Riots: राहुल सोलंकी की हत्या मामले में दो आरोपितों को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत
2020 Delhi Riots अदालत ने आरोपितों को निर्देश दिया कि वे इस दौरान अदालत की पूर्व अनुमति के देश छोड़कर ...और पढ़ें

HighLights
- आरिफ ने तोड़े थे सीसीटीवी कैमरे
- देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे आरोपित
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फरवरी-2020 में दिल्ली दंगा के दौरान एक राहुल सोलंकी की हत्या के मामले में दो आरोपितों अनीष कुरैशी व आरिफ को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह नहीं कहा कि आरोपितों के पास हथियार थे, जहां तक घटना की बात है तो यही सामने आया है कि आरिफ ने सीसीटीवी कैमरे तोड़े थे। दिल्ली दंगा से जुड़े एक अन्य मामले में आरोपितों को जमानत मिल चुकी है और पूर्व में मिली अंतरिम जमानत का आरोपितों द्वारा दुरुपयोग नहीं किया गया है।
न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कहा कि मुकदमा के निष्कर्ष पर पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में आरोपितों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के एक-एक जमानती पर सशर्त जमानत दी जाती है।
देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे आरोपित
अदालत ने आरोपितों को निर्देश दिया कि वे इस दौरान अदालत की पूर्व अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएंगे और निचली अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान पेश होंगे। याचिका के अनुसार 24 फरवरी को दिल्ली दंगा के दौरान शिव विहार के पास खड़े राहुल सोलंकी को गोली लगी थी और 25 फरवरी को उसका पोस्टमार्टम हुआ था।
