Posters in Delhi: दिल्ली में अवैध पोस्टर चस्पाने पर 150 FIR दर्ज, छह लोग गिरफ्तार; फिर थाने से जमानत पर छोड़ा
राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर अवैध पोस्टर चस्पाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 150 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सोमवार व मंगलवार दो दिनों तक पूरी दिल्ली में अभियान चला अवैध पोस्टर चस्पाने के मामले में यह कार्रवाई की है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर अवैध पोस्टर चस्पाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 150 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सोमवार व मंगलवार दो दिनों तक पूरी दिल्ली में अभियान चला अवैध पोस्टर चस्पाने के मामले में यह कार्रवाई की है।
इस मामले में कुल छह आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें प्रिंटिंग प्रेस के दो मालिक, मारुति वैन का एक चालक व तीन पोस्टर चस्पा करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें थाने से जमानत पर छोड़ भी दिया गया है। पुलिस ने डफसमेंट अधिनियम के अलावा प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की है।
विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था दीपेंद्र पाठक का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई दिल्ली पुलिस समय-समय पर करती रहती है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। 36 एफआईआर प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित पोस्टर चस्पा करने और 114 एफआईआर अन्य तरह के पोस्टर चस्पाने को लेकर दर्ज की गई है।
पुलिस ने एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय से अवैध पोस्टर लेकर राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर चस्पाने के लिए जा रही एक मारुति वैन को जब्त कर लिया है। वैन में हजारों की संख्या में पोस्टर मिले हैं। उक्त पोस्टर पर कहीं भी प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं लिखा है।
उन्होंने कहा कि आर्थिक, वाणिज्यिक, राजनीतिक, सामाजिक अथवा अन्य किसी भी विषयवस्तु को लेकर किसी भी अधिनियम परिभाषित सार्वजनिक संपत्ति का विवरण रोकना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है।
अधिनियम के अनुसार, हर पोस्टर, पर्चे व बैनर पर मुद्रक का स्पष्ट विवरण होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। ऐसा न करने पर डफसमेंट अधिनियम के अलावा प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन |फ बुक्स अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रविधान है। दर्ज मुकदमों के तार एक ही मुद्रक, प्रकाशक से जुड़े हुए हैं।