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हाई कोर्ट ने यंग इंडियन प्रा.लि. को 10 करोड़ जमा करने का दिया आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने यंग इंडियन प्रा.लि. को मिले 249.15 करोड़ रु

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Mar 2018 09:14 PM (IST)Updated: Mon, 19 Mar 2018 09:14 PM (IST)
हाई कोर्ट ने यंग इंडियन प्रा.लि. को 
10 करोड़ जमा करने का दिया आदेश
हाई कोर्ट ने यंग इंडियन प्रा.लि. को 10 करोड़ जमा करने का दिया आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

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दिल्ली हाई कोर्ट ने यंग इंडियन प्रा.लि. को मिले 249.15 करोड़ रुपये के इनकम टैक्स नोटिस पर उसे 10 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है। काग्रेस अध्यक्ष राहुल गाधी और उनकी मां सोनिया गाधी इस कंपनी में प्रमुख शेयर धारक हैं।

न्यायाधीश एस. रवींद्र भट व न्यायमूर्ति एके चावला की पीठ ने कंपनी को 31 मार्च तक पांच करोड़ और बाकी पांच करोड़ रुपये 15 अप्रैल तक जमा कराने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। यंग इंडियन प्रा.लि. की ओर से पेश वकील अरविंद दतार ने कहा कि 10 करोड़ रुपये जुटाने में कठिनाई होगी। वहीं, इनकम टैक्स विभाग के वकील आशीष जैन ने कहा कि कंपनी से कम से कम 49 करोड़ रुपये जमा कराने चाहिए। हाई कोर्ट यंग इंडियन प्रा.लि. को मिले इनकम टैक्स नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। कंपनी ने नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिकाना हक वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की तकरीबन पूरी हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। आरोप है कि गाधी परिवार ने एजेएल के अपने हिस्से के शेयर यंग इंडियन प्रा.लि. को ट्रांसफर करते समय इसकी संपत्ति हड़प ली। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में याचिका दायर कर गाधी परिवार व अन्य पर 50 लाख रुपये का भुगतान कर धोखाधड़ी करने की साजिश रचने और अनियमितता बरतने का आरोप लगाया था।


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