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'सील कवर में रखें नेशनल हेराल्ड के यंग इंडिया से जुड़े दस्तावेज'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नेशनल हेराल्ड से जुड़े यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले से

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Jan 2018 08:19 PM (IST)Updated: Sat, 20 Jan 2018 08:19 PM (IST)
'सील कवर में रखें नेशनल हेराल्ड के यंग इंडिया से जुड़े दस्तावेज'
'सील कवर में रखें नेशनल हेराल्ड के यंग इंडिया से जुड़े दस्तावेज'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नेशनल हेराल्ड से जुड़े यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले से संबंधित दस्तावेजों के लीक होने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आयकर विभाग को अगले आदेश तक दस्तावेजों को सील कवर में रखने का आदेश दिया। शनिवार को राज्यसभा सांसद व भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने महानगर दंडाधिकारी अंबिका सिंह के समक्ष कहा कि आयकर विभाग ने मामले में उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ जांच शुरू की थी। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग द्वारा दिए गए आदेश से जुड़े दस्तावेज उन्हें हाल ही में अखबार से मिले थे।

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इस पर सोनिया व राहुल गांधी के वकील ने सुब्रमण्यम की दलील का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि आयकर विभाग के दस्तावेज गलत तरीके से स्वामी के पास थे। ऐसे दस्तावेज उनके कब्जे में नहीं हो सकते। इस संबंध में स्वामी को शपथ पत्र देना चाहिए कि उनके पास यह दस्तावेज कैसे आए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवेदन भी आरोपियों की तरफ से पेश किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि अगले आदेश तक आयकर विभाग दस्तावेजों को सील कवर में रखे।

इस दौरान स्वामी ने कहा कि कुछ दस्तावेज जो उन्होंने पेश किए हैं, उन्हें भी चुनौती दी गई है, जबकि उक्त दस्तावेज सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए हैं। मामले में स्वामी ने कोर्ट को जानकारी दी कि यंग इंडिया पर 414 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। यह जुर्माना जानकारी देने से रोकने के लिए लगाया गया था। अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। ज्ञात हो कि मामले में सोनिया व राहुल गाधी के अलावा वरिष्ठ पार्टी नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडीस, सुमन दुबे व सैम पित्रोदा ने आरोपों से इन्कार किया था।


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