फोन टैपिंग मामले में हाई कोर्ट ने दिया केंद्र, प. बंगाल सरकार को नोटिस
-भाजपा नेता मुकुल रॉय ने प. बंगाल सरकार पर लगाया था फोन टैपिंग का आरोप -दिल्ली हाई कोट
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
भाजपा नेता मुकुल रॉय के फोन टैपिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो सीलबंद लिफाफे में अपना अपना जवाब सौंपे।
न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने सुनवाई के दौरान केंद्र, राज्य सरकार और रॉय की टेलीफोन सेवा प्रदाता कंपनियों- एमटीएनएल और वोडाफोन से कहा है कि वे हफलनामा दायर कर बताएं कि क्या एजेंसियों द्वारा मुकुल रॉय के फोन की निगरानी की जा रही है या फिर उनके फोन कॉल टैप किए जा रहे हैं।
अदालत ने कहा, यदि ऐसा किया जा रहा है तो एक सीलबंद लिफाफे में इसका कारण भी बताया जाए। साथ ही दो सप्ताह के भीतर अपने हलफनामे दायर करें। मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान केंद्र और पश्चिम बंगाल की ओर से पेश हुए वकीलों ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यदि कोई सुनवाई होनी भी है तो यह पश्चिम बंगाल की अदालत में होनी चाहिए।
तृणमूल काग्रेस के पूर्व सासद रॉय ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में रहने के दौरान उन्होंने पाया कि स्थानीय पुलिस हमेशा उनकी गतिविधियों पर नजर रखती रही है। रॉय हाल ही में तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। मुकुल राय के वकील ने कहा कि सीबीआइ को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए।