'आप' ने दिया तोहफा, दिल्ली में बढ़ा न्यूनतम वेतन
दिल्ली सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की घोषणा की है। राज्य सरकार ने कहा है कि इसका उल्लंघन करने वाले ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जाएगा।
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की घोषणा की है। राज्य सरकार ने कहा है कि इसका उल्लंघन करने वाले ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जाएगा।
हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। न्यूनतम वेतन वृद्धि की घोषणा करते हुए दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 'आप' सरकार दिल्ली को श्रम कल्याण के मामले में एक आदर्श राज्य बनाना चाहती है।
फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों का वेतन बढ़ा
राय के मुताबिक सिक्युरिटी गार्ड और चतुर्थ श्रेणी जैसे बिना किसी विशेष हुनर वाले कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 9,048 रुपये से बढ़ाकर 9,174 रुपये मासिक कर दिया गया है। अर्धकुशल कामगार जैसे वेल्डर आदि के लिये न्यूनतम वेतन 10,010 रुपये से बढ़ाकर 10,136 रुपये मासिक कर दिया गया है।
इसी प्रकार राज मिस्त्री य़ा ड्राइवर जैसे कुशल कामगारों के लिये 10,998 रुपये के स्थान पर 11,154 रुपये मासिक का न्यूनतम वेतन तय किया गया है। इन्हें 467 रुपये दैनिक मेहनताना मिलेगा।
सभी अनुसूचित रोजगार में लिपिक और गैर-तकनीकी सुपरवाइजरी स्टाफ के लिये न्यूनतम वेतन की दरें बढ़ाई गई हैं। गैर-मैट्रिक स्टाफ का न्यूनतम वेतन अब 10,136 रुपये मासिक और 390 रुपये दैनिक होगा। इसी प्रकार मैट्रिक लेकिन गैर-स्नातक को न्यूनतम 11,154 रुपये मासिक और 429 रुपये दैनिक वेतन मिलेगा जबकि स्नातक को 12,142 रुपये मासिक और 467 रुपये दैनिक न्यूनतम दिहाड़ी दी जाएगी।