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म्यांमार ड्रोन ट्रेनिंग केस: अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक ने मांगी डिफॉल्ट जमानत, UAPA धाराओं पर सवाल

Published: Thu, 17 Sep 2026 05:50 PM (IST)

अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक ने म्यांमार में ड्रोन युद्ध प्रशिक्षण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में डिफॉल्ट जमानत अर्जी दाखिल ...और पढ़ें

मैथ्यू वैनडाइक। (फाइल फोटो)

मैथ्यू वैनडाइक। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक ने डिफॉल्ट जमानत अर्जी दाखिल की।

  2. म्यांमार में जातीय समूहों को ड्रोन युद्ध प्रशिक्षण का आरोप।

  3. एनआईए चार्जशीट में यूएपीए धाराएं न होने को आधार बनाया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों को ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग देने के आरोपों से जुड़े मामले में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैनडाइक ने बृहस्पतिवार को राउज एवेन्यू स्थित विशेष एनआईए अदालत में डिफॉल्ट जमानत की अर्जी दाखिल की। अदालत ने एनआईए को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

वैनडाइक ने जमानत के लिए मुख्य आधार यह बनाया है कि एनआईए की ओर से हाल में दाखिल चार्जशीट में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं शामिल नहीं की गई हैं। एनआईए ने मार्च 2026 में दर्ज मामले में वैनडाइक समेत छह यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। मामला शुरुआत में यूएपीए की धारा 18 समेत अन्य धाराओं में दर्ज किया गया था।

यूएपीए से जुड़े आरोपों की जांच अभी जारी

एनआईए के विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि यूएपीए से जुड़े आरोपों की जांच अभी जारी है। यदि जांच में यूएपीए के तहत अपराध सामने आता है तो एजेंसी बाद में पूरक आरोपपत्र दाखिल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा आरोपपत्र में यूएपीए की धाराएं नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि सातों आरोपितों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़ी जांच खत्म कर दी गई है।

वैनडाइक की 180 दिनों की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी

सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने फिलहाल आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (आइएफए) के तहत वे आरोप आरोपपत्र में शामिल किए हैं, जो जांच के दौरान अब तक पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं। यूएपीए के तहत जांच जारी है। सूत्रों के अनुसार, वैनडाइक की 180 दिनों की न्यायिक हिरासत की वैधानिक अवधि आठ सितंबर को पूरी हो रही थी। ऐसे में एनआईए ने स्थापित हो चुके अपराधों के संबंध में आरोपपत्र दाखिल किया था।

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