दिल्ली में 1800 लोगों को मकान खाली करने का आदेश, आली गांव में 8.48 एकड़ जमीन से हटेगा अवैध कब्जा
दक्षिणी दिल्ली के आली गांव में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 8.48 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से बसी कॉलोनी ...और पढ़ें
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अवैध कब्जाधिरियों को खाली करनी होगी 8.48 एकड़ जमीन। जागरण
HighLights
दक्षिणी दिल्ली के आली गांव में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई।
उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 8.48 एकड़ जमीन खाली होगी।
लगभग 1800 कब्जाधारियों को 26 सितंबर तक खाली करने का आदेश।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। आली गांव में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 8.48 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से बसी कॉलोनी को खाली कराने के लिए कोर्ट ने नामित बैलिफ की ओर से लगभग 1800 अवैध कब्जाधारियों को नोटिस दी गई।
आली चौक से शिव मंदिर तक पुश्ता रोड पर दोनों तरफ के लगभग 1500 मकानों-दुकानों और पीर मोहल्ला में करीब 300 मकानों पर नोटिस चस्पा है। लोगों को 26 सितंबर तक दुकानों-मकानोंं से सामान हटाने की मोहलत दी गई है।

इसके बाद पुलिस की मदद से मकानों को खाली कराते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अपने कब्जे में लेगा।
तेजी से उठा मामला
बता दें कि आली गांव के अंतर्गत आने वाले जामिया-ओखला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर कथित रूप से कब्जा कर रहे लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने के बाद यह मामला तेजी से उठा।
भाजपा ने भी इसके विरोध में आवाज उठाई। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिशासी अभियंता बीके सिंह को नोडल अधिकारी नामित किया था। कोर्ट से नियुक्त बैलिफ के साथ विमर्श के बाद अवैध कब्जा खाली कराने के लिए अब कार्रवाई की जा रही है।

सिंचाई विभाग के पक्ष में फैसला
दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यमुना तट से जुड़ी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की जमीनें सिंचाई विभाग को हस्तांतरित हो गई थीं। बाद में इन जमीनों पर कब्जे हो गए। इस मामले में लंबी अदालती कार्यवाही के बाद वर्ष 2002 में सिंचाई विभाग के पक्ष में फैसला आया।
वर्ष 2004 में कुछ हिस्सों से कब्जा खाली करा लिया गया, लेकिन आबादी वाले क्षेत्रों में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। इसी दौरान कुछ लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया।

हाई कोर्ट ने सुनाया था फैसला
उन्होंने दावा किया कि उनके पास आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और बिजली-पानी के बिल जैसे दस्तावेज हैं। उनका कहना था कि संबंधित जमीन पुरानी ग्राम सीमा और लाल डोरा क्षेत्र का हिस्सा है। पर हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष ही उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया।

कॉलोनी खाली करने का आदेश
वहीं, अब आली गांव में उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पर अवैध रूप से बसी कॉलोनी को खाली कराने की कार्रवाई तेज हो गई है। मोहलत समाप्त होने के बाद भी यदि लोग कब्जा नहीं छोड़ते हैं तो 27 सितंबर को पुलिस बल की मदद से मकान दुकान खाली कराया जाएगा।
