लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को झटका, तेजस्वी-तेज प्रताप समेत 46 पर आरोप तय; 52 हुए बरी
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों - राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए हैं। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में भी उन पर मुकदमा चलेगा।
अदालत ने लालू यादव के परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। राऊज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है।
इस मामले में कुल 103 आरोपी थे, जिनमें पांच लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, दिल्ली कोर्ट ने आज 98 आरोपियों में से 52 को बरी कर दिया है, जबकि लालू के परिवार के सदस्य समेत 46 लोगों पर आरोप तय किए हैं। इनमें रेलवे अधिकारी सहित अन्य शामिल हैं।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला केवल अलग-अलग लेनदेन का नहीं, बल्कि एक संगठित आपराधिक गतिविधि का है।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने एक आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम किया और उनकी ओर से एक व्यापक आपराधिक साजिश रची गई।
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अदालत के अनुसार, आरोपितों की भूमिकाएं आपस में जुड़ी हुई थीं और सभी ने अपराध को अंजाम देने में साझा उद्देश्य के तहत कार्य किया।
