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IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली HC पहुंचे लालू यादव, ED को नोटिस

Published: Thu, 29 Oct 2026 10:08 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ...और पढ़ें

लालू यादव की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। फोटो: आर्काइव

लालू यादव की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। फोटो: आर्काइव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। IRCTC होटल घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने लालू की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी।

लालू यादव ने याचिका में कहा ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ मुख्य अपराध के आरोप तय होने के आधार पर ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए। हालांकि, रिकार्ड से स्पष्ट है कि वह अपराध की रकम से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल नहीं थे।

याचिका में कहा गया कि ईडी ने जांच के लिए उन्हें कभी समन भी नहीं भेजा। याचिका में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश कानूनन गलत और टिकने योग्य नहीं है।

ED का केस  CBI की एफआईआर से जुड़ा है 

ईडी का मामला CBI की मूल प्राथमिकी से जुड़ा है। इसमें आरोप है कि 2004 से 2014 के बीच लालू यादव ने सुजाता होटल्स की मालकिन सरला गुप्ता और IRCTC अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश कर खुद और दूसरों को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाया। सरला गुप्ता, लालू के करीबी सहयोगी और राज्यसभा सांसद प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी हैं।

10 सितंबर को ट्रायल कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और छह अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोप तय किए थे।

कोर्ट ने कहा था कि 2005 से 2014 के बीच रांची और पुरी में होटलों की लीज सुजाता होटल्स को देने के लिए रेलवे अधिकारियों ने लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में टेंडर में हेरफेर किया। साथ ही मामले में कुल 16 आरोपितों में से सात को आरोपमुक्त किया गया था।

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