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नेहा बोरा पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा, आज SEM कोर्ट में भरना होगा बॉन्ड; हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

Published: Sat, 24 Oct 2026 09:56 AM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने जेएनयू की आईशा अध्यक्ष नेहा बोरा को मंदिर मार्ग कोर्ट में शांति बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है।

जेएनयू की आईशा अध्यक्ष नेहा बोरा। सोशल मीडिया

जेएनयू की आईशा अध्यक्ष नेहा बोरा। सोशल मीडिया

HighLights

  1. नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस ने बॉन्ड भरने को कहा।

  2. हाई कोर्ट से राहत न मिलने पर पुलिस की कार्रवाई।

  3. सशर्त जमानत के लिए 10 हजार का मुचलका भरना होगा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर अब दिल्ली पुलिस ने जेएनयू की आईशा अध्यक्ष नेहा बोरा पर दिल्ली पुलिस ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

आज नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस ने 1 बजे तक मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। वहां इनसे एक साल तक शांति बनाए रखने का बॉन्ड भरवाया जायेगा।

इसके बाद उन्हें सशर्त जमानत दी जाएगी। इसे एक जमानती लेकर आने को कहा गया है। 10 हजार के निजी मुचलके पर इसे जमानत दी जाएगी।

जमानती को भी भरना होगा बॉन्ड

पुलिस के अनुसार, जमानती को भी बॉन्ड भरना होता है। वह बॉन्ड में बताएगा कि वह इसे शांति बनाए रखने के लिए हमेशा समझाते रहेंगे। कल हाई कोर्ट से बोरा की याचिका रद होने पर आज वह बॉन्ड भरने जाने से पहले प्रेसवार्ता भी करने की कोशिश कर रही है।

इससे पहले सीजेपी के चार नेता अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे बॉन्ड भर चुके हैं।

बॉन्ड भरवाने के बाद जो भी कानून का उल्लंघन करेंगे, दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर देगी।

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