निलंबित पायलट को उड़ान भरने की अनुमति देने पर केंद्र से मांगा जवाब
जासं, नई दिल्ली : जेट एयरवेज द्वारा दो निलंबित पायलट को उड़ान भरने की अनुमति देने को लेकर दा
जासं, नई दिल्ली : जेट एयरवेज द्वारा दो निलंबित पायलट को उड़ान भरने की अनुमति देने को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय, डीजीसीए और जेट एयरवेज को नोटिस जारी कर मंगलवार तक जवाब दाखिल करने को कहा।
ज्ञात हो कि याचिकाकर्ता पत्रकार रजनीश कपूर ने आरोप लगाया था कि संचालित उड़ान के कॉकपिट में अनधिकृत प्रवेश की इजाजत देने पर विमानपत्तन नियामक (डीजीसीए) ने दोनों पायलट का लाइसेंस रद कर दिया था। लेकिन, डीजीसीए के आदेश के बावजूद जेट एयरवेज के वाइस प्रेसिडेंट (ऑपरेशन) ने दोनों पायलट को फ्लाइट ड्यूटी की अनुमति दे दी। याची के वकील निखिल बोरवंकर ने दावा किया था कि निलंबित होने के बावजूद दो में एक पायलट को उड़ान भरने दिया गया। इतना ही नहीं याची ने वाइस प्रेसिडेंट (ऑपरेशन) की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक इस पद के लिए उनके चयन को डीजीसीए ने मुहर नहीं लगाई है। वाइस प्रेसिडेंट विदेशी नागरिक हैं और बगैर किसी सुरक्षा मंजूरी के उन्हें नियुक्त किया गया है।