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कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए जवाद अहमद ने मांगी अंतरिम जमानत, दिल्ली HC ने ED को जारी किया नोटिस

Published: Thu, 05 Nov 2026 03:32 PM (IST)

अल-फलाह ट्रस्ट के ट्रस्टी जवाद अहमद सिद्दीकी ने अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। ...और पढ़ें

अल-फलाह ट्रस्ट के ट्रस्टी जवाद अहमद सिद्दीकी।

अल-फलाह ट्रस्ट के ट्रस्टी जवाद अहमद सिद्दीकी।

HighLights

  1. जवाद अहमद सिद्दीकी ने मांगी अंतरिम जमानत।

  2. पत्नी के कैंसर इलाज के लिए दायर की याचिका।

  3. दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली अल-फलाह ट्रस्ट के ट्रस्टी जवाद अहमद सिद्दीकी की 7 दिन की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। पत्नी का टेस्ट 8 नवंबर और कीमोथेरेपी 10 नवंबर को है। ईडी ने याचिका का विरोध किया है।

 

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