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दिल्ली पुलिस के आदेश के खिलाफ SC और HC में याचिका दायर, जंतर-मंतर की जगह दूरस्थ स्थान तय करने पर उठे सवाल

Published: Wed, 14 Oct 2026 06:32 PM (IST)

दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन स्थल से हटाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर।

HighLights

  1. दिल्ली पुलिस के आदेश के खिलाफ SC-HC में याचिकाएं।

  2. जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने पर कानूनी लड़ाई।

  3. शांतिपूर्ण विरोध के मौलिक अधिकार पर उठे सवाल।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह के तौर पर हटाने के 11 अक्टूबर के दिल्ली पुलिस के आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है।

बुधवार को दिल्ली पुलिस के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक याचिकाएं दायर की गईं। एक तरफ जहां इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी एक लंबित याचिका पर अर्जी दायर कर पुलिस के 11 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी है।

स्वाति सिंह ने दायर की याचिका

वहीं, दूसरी तरफ जंतर-मंतर को प्रदर्शन की सूची से हटाने के खिलाफ अधिवक्ता स्वाति सिंह ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है।

उन्होंने याचिका में कहा है कि विरोध-प्रदर्शनों को दूर-दराज के इलाकों में ले जाने से शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार बेअसर हो सकते हैं।

विरोध-प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार

दिल्ली पुलिस ने अब तीन नए वैकल्पिक जगहों को इसके लिए अधिसूचित किया गया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रमुख उदय भानु चिब ने यह याचिका अपनी पहले से लंबित अर्जी के सिलसिले में दायर की है। जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार करने के पुलिस आदेश पर दोबारा विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

साथ ही, इसमें नए सिरे से और ठोस आधारों पर यह आकलन करने को कहा गया है कि क्या सुरक्षा, यातायात और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को उचित शर्तों के जरिए दूर किया जा सकता है।

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