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सुकेश चंद्रशेखर वसूली मामला: कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को आरोपी बनाने की याचिका की खारिज

Published: Wed, 23 Sep 2026 05:28 PM (IST)

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपये की वसूली मामले में जैकलीन फर्नांडीज को अतिरिक्त आरोपी बनाने की मांग खारिज कर दी।

एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस।

एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस।

HighLights

  1. जैकलीन फर्नांडीज को अतिरिक्त आरोपी बनाने की मांग खारिज।

  2. राउज एवेन्यू कोर्ट ने नवास कक्कड़ की याचिका ठुकराई।

  3. सीआरपीसी धारा 319 के तहत आधार नहीं मिला।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की वसूली मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को अतिरिक्त आरोपित के रूप में तलब करने की मांग खारिज कर दी। यह याचिका सुकेश के करीबी सहयोगी और मामले में आरोपित नवास कक्कड़ की ओर से दायर की गई थी। कक्कड़ को संयुक्त अरब अमीरात से भारत लाया गया था।

विशेष न्यायाधीश (मकोका) गगनदीप सिंह ने कहा कि अतिरिक्त आरोपित को तलब करने की मांग मुख्य रूप से सह-आरोपित पिंकी ईरानी के बयान पर आधारित है। लेकिन इस बयान को पूरी तरह सही मान लेने पर भी उन लोगों की भूमिका स्पष्ट नहीं होती, जिन्हें सुकेश के निर्देश पर महंगे उपहार दिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण गवाह मशहूर ड्रेस डिजाइनर लीपाक्षी के बयान से भी लाभार्थियों की भूमिका सामने नहीं आती।

धारा 319 के तहत नहीं मिला आधार

कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 319 के तहत किसी नए आरोपित को तलब करने का आधार नहीं बनता। इसके साथ ही अदालत ने नवास कक्कड़ की अर्जी खारिज कर दी।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि कक्कड़ ने सुकेश के अपराध से हासिल रकम को अलग-अलग जगह रखने, स्थानांतरित करने और बैंक खातों में लेनदेन की व्यवस्था करने में मदद की। आरोप था कि इसी रकम से आलीवुड हस्तियों के लिए उपहार और अन्य महंगी वस्तुओं का भुगतान किया गया।

याचिका में दावा किया गया कि रकम पिंकी ईरानी, लीपाक्षी और जैकलीन फर्नांडीज तक पहुंचाई गई। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध सामग्री से इन लाभार्थियों की कथित भूमिका को इस स्तर पर साबित नहीं किया जा सकता।

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