मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एडीएजी के पूर्व एमडी अमिताभ झुनझुनवाला को मेडिकल आधार पर मिली जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ झुनझुनवाला को स्वास्थ्य कारणों से जमानत दे ...और पढ़ें

अमिताभ झुनझुनवाला।
HighLights
अमिताभ झुनझुनवाला को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत।
स्वास्थ्य कारणों और 70 वर्ष की आयु के आधार पर राहत।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए गए अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ झुनझुनवाला को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दे दी।
बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित अमिताभ झुनझुनवाला को राहत देते हुए न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने कहा कि 70 साल के आरोपित अमिताभ को लगातार मेडिकल देखभाल की जरूरत है और इसलिए पीएमएलए के तहत चिकित्सा आधार पर जमानत पाने के हकदार हैं।
अदालत ने कहा कि रिकार्ड पर पेश किए तथ्यों से पता चलता है कि आरोपित याची रीढ़ की हड्डी की गंभीर समस्या, आस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। ईडी ने अमिताभ झुनझुनवाला को 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया था।
वहीं, दूसरी तरफ जांच एजेंसी ने यह कहते हुए जमानत याचिका का विरोध किया था कि अमिताभ की मेडिकल स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है और सरकारी अस्पतालों द्वारा सुझाए गए टेस्ट और इलाज कस्टडी में मौजूद मेडिकल व्यवस्था के जरिए उपलब्ध हैं।
एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश
हालांकि, पीठ ने उक्त तर्काें को ठुकराते हुए पीठ ने कहा कि मेडिकल अपवाद का मकसद तब तक इंतजार करना नहीं है जब तक कि अपर्याप्त इलाज के नतीजे अपूरणीय न हो जाएं, बल्कि सही मामलों में दखल की अनुमति देना है। इसके साथ ही अदालत ने अमिताभ को एक लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया।
साथ ही अदालत ने अमिताभ को अपना पासपोर्ट जमा करने और बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत पर रहने के दौरान वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगें और सुबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगें।
