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जंतर-मंतर पर बैन कैसे लगा सकते हैं? करणी सेना का प्रदर्शन कैंसिल करने पर HC का दिल्ली पुलिस से सवाल

Published: Thu, 17 Sep 2026 01:49 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति न देने के मामले में दिल्ली पुलिस से सवाल किया। कोर्ट ...और पढ़ें

प्रदर्शन की अनुमति कैंसिल करने पर दिल्ली पुलिस से सवाल। फोटो: आर्काइव

प्रदर्शन की अनुमति कैंसिल करने पर दिल्ली पुलिस से सवाल। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से प्रदर्शन रोकने पर सवाल किया

  2. कोर्ट ने कहा आशंका पर पूरी रोक नहीं लगा सकते

  3. करणी सेना की याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक कैसे लगाई जा सकती है।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने पुलिस से पूछा कि ऐसा आदेश कैसे जारी किया जा सकता है।

आशंका के आधार पर रोक पर सवाल

पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि पुलिस को आशंका है कि कुछ लोग आएंगे, प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने का फैसला कैसे किया जा सकता है। अ

दालत ने कहा कि पिछली सुनवाई में भी स्पष्ट किया गया था कि पुलिस प्रदर्शन की अनुमति देते हुए प्रदर्शनकारियों पर पाबंदियां या शर्तें लगा सकती है।

कुछ घंटे प्रदर्शन करने की बात

पीठ ने कहा कि प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पर कुछ ही घंटों के लिए रहेंगे और वहां से आगे भी नहीं बढ़ेंगे। ऐसे में पुलिस उन्हें प्रदर्शन करने से कैसे मना कर सकती है, इस पर अदालत ने सवाल उठाया।

करणी सेना की याचिका पर सुनवाई

अदालत ने ये टिप्पणियां करणी सेना प्रमुख की याचिका पर सुनवाई के दौरान कीं। याचिका में नए यूजीसी नियमों के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इन्कार किए जाने को चुनौती दी गई है।

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