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सत्य निकेतन इमारत गिरने के मामले में किरण बेदी पहुंचीं दिल्ली हाई कोर्ट, केंद्र सरकार ने किया विरोध

Published: Thu, 17 Sep 2026 01:00 PM (IST)

किरण बेदी ने दिल्ली के सत्य निकेतन इमारत गिरने के मामले में खुद को पक्षकार बनाने के लिए दिल्ली हाई ...और पढ़ें

पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी।

पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी।

HighLights

  1. किरण बेदी ने सत्य निकेतन मामले में हाई कोर्ट का रुख किया।

  2. पूर्व उप-राज्यपाल खुद को पक्षकार बनाने की मांग कर रही हैं।

  3. केंद्र सरकार ने किरण बेदी की अर्जी का विरोध किया है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत गिरने से जुड़ी याचिका में पक्षकार बनाने की मांग को लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उप-राज्यपाल किरण बेदी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। हालांकि, अर्जी का केंद्र सरकार ने विरोध किया है।

वहीं, इस मामले पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि अदालत एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर किरण बेदी के बड़े अनुभव का लाभ उठा सकती हैं।

वहीं, केंद्र सरकार व एमसीडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने कहा कि उन्हें बेदी के पक्षकार बनने का विरोध करने के निर्देश मिले हैं।

देश की एक जिम्मेदार नागरिक

उन्होंने कहा कि वह बेदी की ओर से दायर पक्षकार बनने की अर्जी पर आपत्ति जताते हुए जवाब दाखिल करेंगे। पीठ ने कहा कि किरण बेदी, देश की एक जिम्मेदार नागरिक हैं और उनके पास काफी अनुभव है और यह व्यापक जनहित का मामला है।

MCD को जवाब दाखिल करने का निर्देश

पीठ ने यह भी कहा कि हम उनके लंबे अनुभव का हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। पीठ ने इसके साथ ही किरण बेदी की अर्जी को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार व एमसीडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

इस मामले पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। इसी तारीख पर मामले से जुड़ी अन्य याचिका पर भी सुनवाई होनी है।