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छोटा राजन को महाराष्ट्र की अदालत में पेश करना व्यावहारिक नही: कोर्ट

दिल्ली की विशेष सीबीआइ अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि अंडरव‌र्ल्ड डॉन छोटा राजन को महाराष्ट्र की अदालत में पेश करना सुरक्षा की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

By Amit MishraEdited By: Published: Thu, 07 Jan 2016 07:15 PM (IST)Updated: Fri, 08 Jan 2016 08:38 AM (IST)
छोटा राजन को महाराष्ट्र की अदालत में पेश करना व्यावहारिक नही: कोर्ट

नई दिल्ली। अंडरव‌र्ल्ड डॉन छोटा राजन को महाराष्ट्र की अदालत में पेश करना सुरक्षा की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। दिल्ली की विशेष सीबीआइ अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही।

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न्यायाधीश विनोद कुमार ने सीबीआइ को निर्देश दिया कि वह महाराष्ट्र सरकार से बातचीत कर छोटा राजन को वहां की मकोका अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तिहाड़ जेल से पेश करने करने की व्यवस्था करे।

तिहाड़ जेल अधीक्षक ने पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष सीबीआइ जज विनोद कुमार के समक्ष याचिका लगाकर बताया कि उन्हें पेशी वारंट मिला है, जिसमें कहा गया है कि मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में मकोका अदालत के समक्ष छोटा राजन को पेश किया जाए। छोटा राजन फर्जी पासपोर्ट मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है।

तिहाड़ प्रशासन की याचिका पर सीबीआइ ने अदालत को बताया कि अगर राजन को मुंबई भेजा जाता है तो उसकी जान को खतरा है। अंडरव‌र्ल्ड व स्थानीय बदमाश उसकी जेल में ही हत्या कर सकते है। राजन ने भी कहा था कि मुंबई ले जाने पर उसकी हत्या कर दी जाएगी।

अदालत ने कहा कि सभी परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से छोटा राजन को मुंबई भेजना व्यावहारिक नहीं है। सीबीआइ तुरंत इस ऑर्डर की कॉपी मकोका अदालत को मुहैया कराए। कॉपी मुंबई के जेल अधीक्षक को भी भेजी जाए। अदालत ने कहा कि छोटा राजन की जान को खतरा होने के कारण ही उसे फर्जी पासपोर्ट के मामले में तिहाड़ जेल से ही उनके समक्ष भी पेश किया जा रहा है।

छोटा राजन को अक्टूबर मे इंडोनेशिया पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फर्जी पासपोर्ट मामले मे सीबीआइ की कस्टडी मे रहने के बाद 19 नवंबर से वह तिहाड़ जेल में है। राजन पर आतंकवादी गतिविधियो के अलावा हत्या, हत्या का प्रयास, उगाही व तस्करी जैसे करीब 70 मुकदमे दर्ज है। मकोका अदालत ने वर्ष 2011 में छोटा राजन पर हत्या, आ‌र्म्स एक्ट, मुंबई पुलिस एक्ट व मकोका के तहत दर्ज मामले में पेशी का वारंट जारी किया था।


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