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इशरत की अंतरिम जमानत बढ़ाने से अदालत का इन्कार

उत्तर-पूर्व दिल्ली हिसा मामले में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस व डॉक्टर की रिपोर्ट देखने के बाद ठुकरा दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट या संबंधित चिकित्सा विशेषज्ञ के सुझाव पर संदेश

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Jun 2020 09:58 PM (IST)Updated: Fri, 19 Jun 2020 09:58 PM (IST)
इशरत की अंतरिम जमानत बढ़ाने से अदालत का इन्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

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उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिसा मामले में आरोपित कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस व डॉक्टर की रिपोर्ट देखने के बाद ठुकरा दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेद्र राणा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट या संबंधित चिकित्सा विशेषज्ञ के सुझाव पर संदेह करने का अदालत के पास कोई विशेष कारण नहीं है। अदालत ने कहा कि सभी परिस्थितियों और डॉक्टर के सुझाव को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत की मांग खारिज की जाती है।

अदालत ने इशरत को जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान इशरत के अधिवक्ता ने शुक्रवार को समाप्त हो रही अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि 12 जून को इशरत का निकाह हुआ था और उनके शौहर कोरोना से संक्रमित अपने एक रिश्तेदार के संपर्क में आ गए। ऐसे में इशरत के पति को कोरोना जांच कराने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि इशरत को भी कोरोना संक्रमण के लक्षण हो रहे हैं और मैक्स सुपरस्पेशियल्टी अस्पताल पड़पड़गंज ने उन्हें सात दिन तक होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। हालांकि, दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी ने अदालत को अपनी रिपेार्ट में बताया कि संबंधित डॉक्टर ने कोरोना जांच की सलाह नहीं दी है और उन्होंने इसे एक सामान्य फ्लू का मामला बताया है।

इससे पहले अदालत ने निकाह करने के लिए इशरत को 10 जून से 19 जून तक के लिए जमानत दी थी। 24 फरवरी को नागरिकता संशोधन कानून के प्रदर्शन के दौरान हिसा भड़की थी और इसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 200 लोग घायल हुए थे।


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