क्रिकेटर गौतम गंभीर की याचिका पर पब मालिक से जवाब-तलब
पब मालिक द्वारा गौतम गंभीर नाम का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग संबंधी क्रिकेटर गौतम गंभीर की अपील याचिका पर हाई कोर्ट की द्विखंडीय पीठ ने पब मालिक से जवाब मांगा है।
जासं, नई दिल्ली : पब मालिक द्वारा गौतम गंभीर नाम का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग संबंधी क्रिकेटर गौतम गंभीर की याचिका पर हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने पब मालिक से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी व न्यायमूर्ति संगीता धींगड़ा की पीठ ने पंजाबी बाग स्थित दो पब घुंघरू व हवालात के मालिक को नोटिस जारी किया है। हैरानी की बात है कि पब मालिक का नाम भी गौतम गंभीर है। मामले में अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।
एकल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाले क्रिकेटर गौतम गंभीर के वकील राजीव नायर ने दलील दी कि पब का नाम सीधे तौर पर उनके नाम से जुड़ता है न कि किसी अन्य के नाम से। नवंबर 2016 में याची को पता चला कि पब मालिक 'बाई गौतम गंभीर' नाम से पब चला रहा है, जबकि याची का इससे कोई संबंध नहीं है।
याचिका में कहा गया कि गौतम गंभीर के नाम से चल रहे पब से जनता के बीच भ्रम है कि इसका याची से तो संबंध नहीं है। राजौरी गार्डन में पहला रेस्टोरेंट ब्लू वेव्स बाई गौतम गंभीर के नाम से शुरू हुआ। फिर वर्ष 2015 में राजौरी गार्डन में प्ले रीलोडेड बाई गौतम गंभीर के नाम से शुरू किया गया। ज्ञात हो कि गौतम गंभीर की याचिका को गत 13 दिसंबर को एकल बेंच ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे क्रिकेटर की प्रतिष्ठा को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंची है।