HC ने वीरभद्र की संंपत्ति जब्त करने की कार्रवाई पर फैसला सुरक्षित रखा
हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ ईडी द्वारा संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई के खिलाफ मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
नई दिल्ली [ जेएनएन ]। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ ईडी द्वारा संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई के खिलाफ मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
अदालत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय के दलीलों को सूना एवं वीरभद्र के पक्ष को भी सुनतेे हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ईडी ने वीरभद्र के संपत्ति के कागजों को जब्त कर लिया था, ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ वीरभद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
इसके पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष ईडी ने तर्क दिया था कि संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई एकदम वैध है। ईडी की दलील थी कि अगर कागजात वीरभद्र को सौंपा जाएगा तो इससे जांच प्रभावित होगी। इस मामले में वीरभद्र के वकील का तर्क था कि ईडी द्वारा की गई अवैध और गैर कानूनी है।
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