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ज्यादातर सांसद दिल्ली में रहकर देश में कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : किसी व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वह वहीं का निवासी हो, जि

By JagranEdited By: Published: Tue, 04 Sep 2018 09:00 PM (IST)Updated: Tue, 04 Sep 2018 09:00 PM (IST)
ज्यादातर सांसद दिल्ली में रहकर देश में कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं : हाई कोर्ट
ज्यादातर सांसद दिल्ली में रहकर देश में कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : किसी व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वह वहीं का निवासी हो, जिस निर्वाचन क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने कहा कि ज्यादातर सांसद दिल्ली में रहते हैं, लेकिन चुनाव वे पूरे देश में कहीं से भी लड़ते हैं। अदालत ने यह टिप्पणी लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय की उस आपत्ति पर की, जो ओडिशा के कटक के उस निवासी पर लगाई गई जोकि राज्य के केंद्रपाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव लड़ना चाहता है। हाई कोर्ट ने याचिका पर गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को नोटिस देकर जवाब मांगा है।

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याचिकाकर्ता समरेंद्र बेरा की तरफ से हाई कोर्ट को बताया गया कि केंद्रपाड़ा की लोकसभा सीट बीजू जनता दल (बीजद) सांसद बैजयंत जय पांडा के इस्तीफे के बाद से खाली पड़ी है। पांडा ने 25 मई को इस्तीफा दिया था। निर्वाचन क्षेत्र खाली हो जाने की स्थिति में छह माह के अंदर उपचुनाव कराना जरूरी होता है, जबकि चुनाव आयोग तारीख की घोषणा नहीं कर रहा। 27 नवंबर को छह माह का समय पूरा हो रहा है। इसके जवाब में लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय की तरफ से अधिवक्ता ने बताया कि पांडा का इस्तीफा 18 जुलाई को मंजूर हुआ था, जबकि उनका कार्यकाल अगले साल जून 2019 में समाप्त हो रहा था। नियम है कि उपचुनाव तभी कराया जाता है, जब कम से कम किसी सांसद का एक साल का कार्यकाल बकाया हो। पांडा का इस्तीफा मंजूर होने की तारीख और अगले चुनाव के बीच की समयावधि एक साल से कम है। ऐसे में उप चुनाव की कोई जरूरत नहीं है।


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