गुरुग्राम में 5 मंजिला मकान झुकने पर बड़ा एक्शन, पड़ोस वाले प्लॉट का बिल्डिंग प्लान कैंसिल; मांगी रिपोर्ट
गुरुग्राम के सुशांत लोक-1 में एक मकान के झुकने और पड़ोसी घरों में दरारें आने के बाद डीटीपी प्लानिंग ने ...और पढ़ें

गुरुग्राम में इमारत झुकने के चलते अब गिराई जाएगी। फोटो: जागरण
HighLights
सुशांत लोक-1 में मकान झुकने, दरारों की शिकायत।
डीटीपी प्लानिंग ने बिल्डिंग प्लान की मंजूरी रद की।
प्रभावित मकान सुरक्षित करने, इंजीनियर से जांच के निर्देश।
गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। सुशांत लोक-1 के सी ब्लॉक में मकान झुकने और आसपास के घरों में दरारें आने के मामले में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने सख्त कार्रवाई की है।
जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) प्लानिंग ने मकान नंबर सी-1769 के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी रद कर दी है। विभाग ने जांच में शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाने के बाद यह कदम उठाया।
साथ ही प्रभावित मकान को सुरक्षित करने और आसपास रहने वाले लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
22 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, मकान नंबर सी-1770 के मालिक संदीप सिंघल ने विभाग में शिकायत दी थी कि उनके पड़ोस में स्थित मकान नंबर सी-1769 में नींव की खुदाई और मिट्टी हटाने के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए।
इससे उनके मकान में दरारें आ गईं और मकान झुकने लगा। शिकायत मिलने के बाद विभाग ने मामले की जांच की और मौके का निरीक्षण कराया। इसमें शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए गए।
मकान को रहने के लिए असुरक्षित बताया
विभाग ने आदेश में प्रभावित मकान की स्थिति को गंभीर बताते हुए उसे रहने के लिए असुरक्षित करार दिया है। आदेश के मुताबिक, मौजूदा हालात में लोगों की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में प्रभावित ढांचे को सुरक्षित और स्थिर करने के लिए तत्काल कदम उठाना जरूरी है।
डीटीपी प्लानिंग ने मकान नंबर सी-1770 के मालिक को स्ट्रक्चरल इंजीनियर की मदद से मकान की स्थिति का आकलन कराने और उसे सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं।
नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट विभाग में जमा करानी होगी। साथ ही आसपास के मकानों और उनमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सेल्फ सर्टिफिकेशन के तहत मिली थी मंजूरी
मकान नंबर सी-1769 का बिल्डिंग प्लान आर्किटेक्ट जितेंद्र ने हरियाणा आनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के माध्यम से सेल्फ सर्टिफिकेशन नियमावली के तहत मंजूर कराया था।
विभाग से यह मंजूरी 29 जून 2025 को जारी हुई थी। अब विभाग ने अगले आदेश तक इस मंजूरी को रद कर दिया है। मकान मालिक अंशुल गोगिया और दोनों संबंधित आर्किटेक्ट को भी इस निर्णय की जानकारी दी गई है।
विभाग ने आदेश की प्रति नगर निगम गुरुग्राम, उपायुक्त और संबंधित अधिकारियों के साथ वजीराबाद के सब रजिस्ट्रार को भी भेजी है। सब रजिस्ट्रार को मकान नंबर सी-1770 की रजिस्ट्री और फ्लोरवार पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए गए।
मामले की गंभीरता और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कार्रवाई की गई है। मकान नंबर सी-1769 के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी रद कर दी गई है। प्रभावित मकान को सुरक्षित करने और स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सलाह के अनुसार जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग की ओर से आदेशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
- प्रवीण कुमार, डीटीपी प्लानिंग
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