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दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू, 5वीं तक के स्कूल बंद, ऑफिसों में WFH... जानिए क्या हैं नई पाबंदियां

Published: Fri, 06 Nov 2026 05:25 PM (IST)Updated: Fri, 06 Nov 2026 05:45 PM (IST)

दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने GRAP-3 के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।

प्रूदषित इलाकों में एंटी स्मॉग गन से हो रहा पानी का छिड़काव। एएनआई

प्रूदषित इलाकों में एंटी स्मॉग गन से हो रहा पानी का छिड़काव। एएनआई

HighLights

  1. दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खराब हुआ।

  2. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने प्रतिबंध लगाए।

  3. GRAP-3 के तहत सख्त नियम लागू किए गए।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के खराब होते स्तर को देखकर दिल्ली में GRAP-3 के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। 

ग्रेप तीन के तहत इन कामों पर लगेगी रोक

ग्रेप के तीसरे चरण के प्रतिबंधों में गैर-जरूरी निर्माण, विध्वंस कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन गतिविधियों पर रोक शामिल है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में बीएस तीन पेट्रोल संचालित और बीएस चार डीजल संचालित चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है।

इसमें दिल्ली में डीजल से संचालित पुराने मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध भी शामिल है, जबकि पांचवी कक्षा तक के विद्यालयों में ‘हाइब्रिड मोड’ (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों) में पढ़ाई कराई जाएगी और दिल्ली एवं एनसीआर में कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं।

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