डीएमआरसी बताए मेट्रो स्टेशन पर कब मिलेगा मुफ्त पानी
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने को
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) की मंशा पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा कि जब जयपुर और लखनऊ में मेट्रो स्टेशनों पर मुफ्त पानी दिया जा सकता है तो फिर डीएमआरसी का मुफ्त पानी उपलब्ध नहीं करा पाने का पक्ष कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता। मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव ने डीएमआरसी से पूछा कि मेट्रो में रोजाना सफर करने वाले 28 लाख यात्रियों को पीने का पानी मुफ्त क्यों नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी।
पीठ ने डीएमआरसी से कहा कि वह मुफ्त पानी की व्यवस्था कैसे करेगा और कब तक करेगा इस बाबत चार सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल कर बताए। याचिकाकर्ता कुश कालरा की तरफ से वकील कुश शर्मा ने कहा कि अन्य राज्यों में मेट्रो द्वारा मुफ्त पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। इस पर पीठ ने डीएमआरसी से पूछा कि आप इसका क्या जवाब देंगे। डीएमआरसी ने पीठ को बताया कि मेट्रो स्टेशनों पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि पीने का पानी आपातकाल स्थिति में उपलब्ध कराया जाएगा।
स्टेशनों पर वाटर एटीएम लगाया गया है। दो रुपये के शुल्क पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। ज्ञात हो कि मेट्रो स्टेशनों पर शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो उसे सारे रास्ते बिना पानी के ही जाना पड़ता है। किसी की तबीयत खराब हो जाए तो वो क्या करेगा।