गलत जानकारी देने पर केजरीवाल को चुनाव आयोग ने दिया नोटिस
अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि जानकारी जानबूझकर छिपाई गई थी और विवरण को दबाया गया था। अदालत ने कहा कि हलफनामे में गलत पता बताने ताकि सही पता मालूम न किया जा सके और संपत्ति की गलत कीमत बताने के मामले में उनके पास
नई दिल्ली। वर्ष 2013 विधानसभा चुनावों में दायर हलफनामे में चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। महानगर दंडाधिकारी स्निग्धा सरवरिया ने केजरीवाल को 30 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि जानकारी जानबूझकर छिपाई गई थी और विवरण को दबाया गया था। अदालत ने कहा कि हलफनामे में गलत पता बताने ताकि सही पता मालूम न किया जा सके और संपत्ति की गलत कीमत बताने के मामले में उनके पास मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के पर्याप्त सुबूत हैं।
अदालत ने कहा कि उसके पास लोगों के जनप्रतिनिधि अधिनियम-1951 और 1950 की धारा 125ए, 31 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा-177 के तहत मुख्यमंत्री को समन करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं।1पेश मामले में एनजीओ मौलिक भारत ट्रस्ट ने ये आपराधिक शिकायत दायर की है।
याचिकाकर्ता नीरज सक्सेना की तरफ से अधिवक्ता राहुल राज मलिक ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को भ्रमित करने के लिए केजरीवाल ने जानबूझकर इंदिरापुरम, गाजियाबाद स्थित अपनी संपत्ति की गलत कीमत हलफनामे बताई थी।
अपना पता भी गलत बताया था। इससे पूर्व एनजीओ ने इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका सुनने से इन्कार कर दिया था और उसे निचली अदालत में जाने को कहा था।