संपत्ति म्यूटेशन के लिए घर बैठे करें ऑनलाइन आवेदन
पूर्वी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले लोगों को अपनी संपत्ति के म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) के लिए निगम कार्यालय के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, वह घर पर बैठे-बैठे ऑनलाइन तरीके से निगम में आवेदन कर सकते हैं। सोमवार को पटपड़गंज स्थित पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय में महापौर बिपिन बिहारी सिंह ने संपत्तियों के ई-म्यूटेशन के लिए पोर्टल की शुरुआत की।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले लोगों को अपनी संपत्ति के म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) के लिए निगम कार्यालय के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, वह घर पर बैठे-बैठे ऑनलाइन तरीके से निगम में आवेदन कर सकते हैं। सोमवार को पटपड़गंज स्थित पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय में महापौर बिपिन बिहारी सिंह ने संपत्तियों के ई-म्यूटेशन के लिए पोर्टल की शुरुआत की।
महापौर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत निगम क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों का नाम परिवर्तित करने की व्यवस्था है और इसके तहत संपत्ति से संबंधित नए मालिक का नाम निगम के रिकॉर्ड व कर-निर्धारण रजिस्टर में दर्ज होता है। अभी तक लोग निगम के कार्यालय में आकर म्यूटेशन करवाते थे, लेकिन पोर्टल लांच होने के बाद वह घर से ही आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा ई-म्यूटेशन आवेदन के लिए आवेदक को जरूरी दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और सभी जानकारी सही पाए जाने पर 30 दिनों के अंदर करदाता का नाम परिवर्तित करने की अनुमति मिल जाएगी। इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा और लोगों को राहत मिलेगी।
शाहदरा दक्षिणी जोन के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि इससे पहले आवेदक को निगम कार्यालय में आकर 150 रुपये का शुल्क देकर आवेदन करना पड़ता था, इसमें काफी भ्रष्टाचार भी था। उन्होंने कहा कि जिस संपत्ति की रजिस्ट्री होगी, वहीं आवेदन कर सकता है, जिस संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, वह आवेदन नहीं कर सकता। निगम की ओर से म्यूटेशन का जो प्रमाण पत्र मिलेगा वह वाटर प्रूफ होगा।
इस मौके पर स्थायी समिति अध्यक्ष सत्यपाल सिंह, नेता सदन निर्मल जैन, अपर आयुक्त डॉ. बृजेश सिंह सहित कई पार्षद मौजूद रहे।