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ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली की कोर्ट में मानहानि का केस, प्रभु श्रीराम-सीता पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला

Published: Thu, 15 Oct 2026 10:29 PM (GMT+05:30)

यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ भगवान राम और माता सीता पर बनाए गए वीडियो को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है।

ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि का मामला है। फोटो: आर्काइव

ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि का मामला है। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. यूट्यूबर ध्रुव राठी पर मानहानि का मुकदमा दायर

  2. भगवान श्रीराम-सीता पर अमर्यादित टिप्पणी का आरोप

  3. दिल्ली की साकेत कोर्ट में मामला दर्ज किया गया

जागरण संवाददाता, दक्षिण दिल्ली। यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ भगवान श्रीराम और माता सीता को लेकर बनाए गए एक वीडियो के मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अमिता सचदेवा के मुताबिक वीडियो में भगवान श्रीराम व माता सीता को लेकर अमर्यादित दावे किए हैं, जो सनातन संस्कृति की भावना को ठेस पहुंचाते हैं।

वीडियो को लेकर फिर दायर हुआ मुकदमा

इस वीडियो को लेकर पहले दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। अब मामले में मानहानि, निषेधाज्ञा और हर्जाने की मांग की गई है।

अदालत में सुनवाई के दौरान वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में तकनीकी समस्या आने के कारण याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता अपनी दलीलें पूरी नहीं कर सके। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई पांच नवंबर को तय की।

5 मिनट का हिस्सा दोबारा अपलोड करने का आरोप

अधिवक्ता अमिता सचदेवा के मुताबिक, 15 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने यूट्यूब को वीडियो हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद पहले की याचिका का निपटारा कर दिया गया था।

अमिता सचदेवा ने आरोप लगाया कि पहले की याचिका का निपटारा होने के बाद 21 मिनट के मूल वीडियो के करीब तीन मिनट के अंश को निकालकर दोबारा अपलोड किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने फिर से दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया।

हाई कोर्ट की अनुमति पर नया मुकदमा

उनके अनुसार, हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ध्रुव राठी के खिलाफ नई याचिका या मुकदमा दायर करने और उचित राहत मांगने की अनुमति दी थी। इसी के आधार पर साकेत कोर्ट में नया मुकदमा दायर किया गया है।

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मकरंद नाटकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी दलीलें रखीं।

हालांकि, तकनीकी समस्या के कारण उनकी दलीलें पूरी नहीं हो सकीं। इसके बाद जिला न्यायाधीश ने सुनवाई पांच नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

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