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ट्यूशन फीस वापस करने की मांग पहुंची हाई कोर्ट

ट्यूशन फीस नहीं लेने व अप्रैल से अब तक की फीस वापस करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 10 Jul 2020 08:36 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2020 08:36 PM (IST)
ट्यूशन फीस वापस करने की मांग पहुंची हाई कोर्ट
ट्यूशन फीस वापस करने की मांग पहुंची हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

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ट्यूशन फीस नहीं लेने व अप्रैल से अब तक की फीस वापस करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि कोरोना महामारी के दौरान भौतिक कक्षाएं नहीं लगी हैं ऐसे में स्कूलों को ट्यूशन फीस नहीं लेने व अप्रैल माह से परिजनों से ली गई ट्यूशन फीस वापस करने की मांग की गई।

मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने शुक्रवार को याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की। इस दौरान जब दिल्ली सरकार के स्थायी वकील रमेश सिंह ने कहा कि ऐसे ही मामले में अप्रैल माह में हाई कोर्ट सुनवाई कर चुका है तो पीठ ने सुनवाई 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

वहीं, याचिकाकर्ता नरेश कुमार के वकील ने कहा कि उन्हें यह पता लगाने के लिए समय दिया कि क्या याचिका में उठाए गए मुद्दों का हाई कोर्ट ने अप्रैल माह में निपटारा कर दिया था।

याचिकाकर्ता ने स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने की अनुमति देने वाले दिल्ली सरकार के 17 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए कि अप्रैल से माता-पिता द्वारा दी जाने वाली ट्यूशन फीस वापस की जाए।


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