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नोटिस आया है तो घबराएं नहीं… दिल्ली SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 47 लाख नाम गायब, 30 सितंबर तक मौका

Published: Sun, 20 Sep 2026 06:00 AM (IST)

दिल्ली में गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत नई ड्राफ्ट मतदाता सूची से 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काट ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।

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HighLights

  1. 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से कटे।

  2. नाम शामिल कराने के लिए 30 सितंबर तक दावा दाखिल करें।

  3. 20 और 27 सितंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया में नई ड्राफ्ट मतदाता सूची में 1,45,10,299 करोड़ मतदाताओं में से 47,56,722 के नाम कट गए हैं। ऐसे मतदाताओं को सूची में नाम शामिल कराने के लिए 30 सितंबर तक दावा दाखिल करने का मौका दिया गया है।

वहीं, लगभग 33 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं। इनके लिए 20 सितंबर और 27 सितंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। वहां जाकर वह वैध दस्तावेज के साथ फार्म जमाकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

सुनवाई के लिए भेजे जा रहे नोटिस

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने प्रेसवार्ता में बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम और जन्म तिथि संबंधी विसंगतियों वाले निवासियों की सूची आनलाइन प्रकाशित कर दी है। दावा और आपत्ति प्रक्रिया के तहत सुनवाई चल रही है, इसलिए मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं।

नोटिस दो प्रकार के भेजे जा रहे हैं। एक श्रेणी में वे लोग हैं जिन्होंने पिछले एसआइआर से स्वयं को मैप नहीं किया है। दूसरी श्रेणी में वे लोग हैं जिन्होंने मैप तो किया है लेकिन नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में गलती है। अब तक 31,63,930 नोटिस वितरित किए गए हैं।

नोटिस के साथ उन्हें निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) या सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) के पास दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। यदि नोटिस के साथ बताए गए दस्तावेज नहीं है तो वह उससे संबंधित कोई और दस्तावेज ईआरओ के पास जमा कर सकते हैं।

ईआरओ उस पर अंतिम निर्णय करेगा। इसी तरह से सत्यापन फार्म जमा न करने या अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक और डुप्लीकेट के रूप में चिह्नित होने के कारण जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है वे दावे व आपत्ति से संबंधित फार्म 30 सितंबर तक ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ और मतदान केंद्रों पर भौतिक रूप से या आनलाइन जमा किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि चांदनी चौक में बेला स्टेट सहित अन्य स्थानों पर जहां से सामूहिक रूप से मतदाता स्थानांतरित हो गए हैं उनके लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बेघर लोगों के लिए रेन बसेरों में शिविर लगाए जा रहे हैं।

मतदाता सूची से संबंधित दावे व आपत्ति से संबंधित फार्म

  • फार्म 6: नए मतदाताओं के लिए।
  • फार्म 6ए: प्रवासी निर्वाचक द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए।
  • फार्म 7: मौजूदा मतदाता सूची में प्रस्तावित समावेशन/नाम हटाने पर आपत्ति के लिए।
  • फार्म 8: निवास स्थानांतरण/मौजूदा मतदाता सूची में प्रविष्टियों के सुधार के लिए।

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