राजधानी से बाहर जाने का अलग रास्ता, पुराने वाहनों की एंट्री पर बैन; दिल्ली में 1 नवंबर से GRAP के नए नियम होंगे लागू
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 1 नवंबर से संशोधित GRAP के तहत वाहनों के प्रवेश के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए ...और पढ़ें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संशोधित ग्रैडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत वाहनों के प्रवेश को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। एआई इमेज
HighLights
1 नवंबर से दिल्ली में GRAP नियम लागू होंगे।
केवल BS-6, CNG, इलेक्ट्रिक वाहन ही प्रवेश करेंगे।
गैर-जरूरी ट्रकों को पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से गुजरना होगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने और हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संशोधित ग्रैडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत वाहनों के प्रवेश को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये पाबंदियां 1 नवंबर 2026 दिन सोमवार से लागू होंगी।
दिल्ली से होकर गुजरने वाली गाड़ियां किस रास्ते से जाएंगी?
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे वाहन से यात्रा की योजना बनाने से पहले अपने वाहन की पात्रता जरूर जांच लें। साथ ही, दिल्ली से होकर आगे जाने वाले गैर-जरूरी ट्रकों को शहर के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा।
केवल इन वाहनों को मिलेगी दिल्ली में एंट्री
यातायात पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, नियमों का पालन करते हुए केवल निम्नलिखित श्रेणियों के वाहनों को ही शहर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी...
- बीएस-6 मानक वाले वाहन
- सीएनजी वाहन
- इलेक्ट्रिक वाहन
- छूट प्राप्त अन्य श्रेणी के आवश्यक वाहन
From 1 November 2026, vehicle entry into Delhi will be restricted under the revised GRAP rules. ✅ Allowed: BS-VI, CNG, electric and exempted vehicles, subject to applicable rules. ⛔ Restrictions apply to: * Vehicles below BS-VI standards * Vehicles without a valid PUCC * Non-compliant interstate buses * Trucks not destined for Delhi (use peripheral expressways) * Tractors and jugaad vehicles, as applicable * Certain vehicles registered outside Delhi 📅 Check your vehicle’s eligibility before travelling and follow official traffic advisories. 📞 Traffic Helpline: 011-25844444 / 1095 #DTPUpdates #GRAP2026
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 29, 2026
इन वाहनों पर रहेगी सख्त पाबंदी
संशोधित नियमों के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कड़ा रुख अपनाया गया है...
- बीएस-6 गैर-अनुपालक वाहन: ऐसे वाहन जो बीएस-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते, उनके प्रवेश पर रोक रहेगी।
- बिना पीयूसीसी वाले वाहन: जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) नहीं होगा, उन पर प्रतिबंध लागू होगा।
- गैर-अनुपालक अंतरराज्यीय बसें: नियमों पर खरी न उतरने वाली अंतरराज्यीय बसों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी।
- बाईपास का उपयोग करना होगा: दिल्ली से होकर आगे जाने वाले गैर-जरूरी ट्रकों को शहर के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी; उन्हें पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा।
- ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहन: ट्रैक्टर, जुगाड़ वाहनों और दिल्ली से बाहर पंजीकृत कुछ विशेष श्रेणियों के वाहनों पर भी नियमानुसार प्रतिबंध लागू रहेंगे।
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