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दिल्ली में तेज रफ्तार और राॅन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती, FIR करने के साथ ही कैंसिल होगा लाइसेंस

Published: Fri, 09 Oct 2026 10:15 PM (GMT+05:30)

पश्चिमी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की ...और पढ़ें

दिल्ली पुलिस ने लापरवाह ड्राइवरों पर शुरू की सख्ती। फोटो: आर्काइव

दिल्ली पुलिस ने लापरवाह ड्राइवरों पर शुरू की सख्ती। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. पश्चिमी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तेज रफ्तार पर सख्त कार्रवाई शुरू की

  2. गलत दिशा में वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं

  3. धारा 20 के तहत पांच मामलों में लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश

मुकेश ठाकुर, पश्चिमी दिल्ली। तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ पश्चिम जिला ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। अब ऐसे मामलों में चालान और प्राथमिकी के साथ ही संबंधित चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कराने और रद करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है।

लाइसेंस निरस्त कराने की भी सिफारिश

इसके लिए पुलिस गंभीर यातायात उल्लंघनों के मामलों में अदालत से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 20 के तहत लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश कर रही है।

ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त रणबीर सिंह ने बताया कि आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर अंकुश लगाने के लिए पश्चिम जिला ट्रैफिक एसीपी नीरज कुमार की टीम स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय कर रही है।

गलत दिशा में वाहन चलाने के मामलों में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 के तहत कार्रवाई के साथ धारा 20 के प्रावधान के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है।

धारा 184 खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से संबंधित है, जबकि बीएनएस की धारा 281 सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाने से जुड़ी है।

पांच मामलों में लाइसेंस निरस्त करने की मांग

इसी अभियान के तहत मोती नगर क्षेत्र में शादीपुर फ्लाईओवर की यू-टर्न सर्विस रोड पर तेज रफ्तार में इलेक्ट्रिक वाहन गलत दिशा में चलाने के मामले में पकड़े गए 23 वर्षीय निखिल तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की गई।

पुलिस ने चार अक्टूबर को तीस हजारी अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। साथ ही उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने के लिए धारा 20 के तहत सिफारिश की गई।

पुलिस के अनुसार, 23 अगस्त से चार अक्टूबर के बीच ऐसे पांच मामलों में आरोपपत्र दाखिल कर लाइसेंस निरस्त करने की मांग की गई है। इनमें जनकपुरी और नारायणा के एक-एक तथा मोती नगर के तीन मामले शामिल हैं।

नियम तोड़ने वालों पर सख्ती

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तेज रफ्तार, गलत दिशा और लापरवाही से वाहन चलाने पर दूसरे वाहन चालकों और राहगीरों की जान खतरे में पड़ती है।

केवल जुर्माना लगाने से ऐसे उल्लंघनों पर प्रभावी अंकुश नहीं लगता। इसलिए गंभीर मामलों में लाइसेंस के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, ताकि चालक दोबारा नियम तोड़कर सड़क पर दूसरों की सुरक्षा खतरे में न डालें।

 

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