Move to Jagran APP

Delhi News: कुतुबमीनार परिसर में पूजा करने का अधिकार मिलेगा या नहीं? 9 जून को आ सकता है फैसला

Verdict on Worship in Qutub Minar Complex कुतुबमीनार परिसर में पूजा का अधिकार देने की मांग करने वाली याचिका पर साकेत कोर्ट बृहस्पतिवार को फैसला सुना सकता है। 24 मई को हिंदू पक्ष और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने दलीलें रखी थीं।

By Geetarjun GautamEdited By: Published: Wed, 08 Jun 2022 10:47 PM (IST)Updated: Wed, 08 Jun 2022 10:47 PM (IST)
Delhi News: कुतुबमीनार परिसर में पूजा करने का अधिकार मिलेगा या नहीं? 9 जून को आ सकता है फैसला
कुतुबमीनार परिसर में पूजा करने का अधिकार मिलेगा या नहीं?

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कुतुबमीनार परिसर में पूजा का अधिकार देने की मांग करने वाली याचिका पर साकेत कोर्ट बृहस्पतिवार को फैसला सुना सकता है। 24 मई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निखिल चोपड़ा की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोनों पक्षों को एक सप्ताह के अंदर अपनी दलील दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि नौ जून को फैसला सुनाया जाएगा।

loksabha election banner

24 मई को हिंदू पक्ष और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने दलीलें रखी थीं। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा था कि 27 मंदिरों को ध्वस्त करके यहां कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए यहां हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

बता दें कि इससे पहले सिविल कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि अतीत की गलतियों को वर्तमान में शांतिभंग का आधार नहीं बना सकते। अगर ऐसा किया जाता है तो संविधान के ताने-बाने को नुकसान पहुंचेगा। इसी के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की गई थी, जिस पर 24 मई को सुनवाई हुई थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.