Delhi News: कुतुबमीनार परिसर में पूजा करने का अधिकार मिलेगा या नहीं? 9 जून को आ सकता है फैसला
Verdict on Worship in Qutub Minar Complex कुतुबमीनार परिसर में पूजा का अधिकार देने की मांग करने वाली याचिका पर साकेत कोर्ट बृहस्पतिवार को फैसला सुना सकता है। 24 मई को हिंदू पक्ष और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने दलीलें रखी थीं।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कुतुबमीनार परिसर में पूजा का अधिकार देने की मांग करने वाली याचिका पर साकेत कोर्ट बृहस्पतिवार को फैसला सुना सकता है। 24 मई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निखिल चोपड़ा की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोनों पक्षों को एक सप्ताह के अंदर अपनी दलील दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि नौ जून को फैसला सुनाया जाएगा।
24 मई को हिंदू पक्ष और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने दलीलें रखी थीं। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा था कि 27 मंदिरों को ध्वस्त करके यहां कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए यहां हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
बता दें कि इससे पहले सिविल कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि अतीत की गलतियों को वर्तमान में शांतिभंग का आधार नहीं बना सकते। अगर ऐसा किया जाता है तो संविधान के ताने-बाने को नुकसान पहुंचेगा। इसी के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की गई थी, जिस पर 24 मई को सुनवाई हुई थी।