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दिल्ली में ऊंची इमारतों में एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य, उल्लंघन पर होगा एक्शन; प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त

Published: Mon, 19 Oct 2026 09:48 PM (IST)

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एनडीएमसी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण उपायों का जायजा लिया। उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने ...और पढ़ें

दिल्ली में ऊंची इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य। फोटो: आर्काइव

दिल्ली में ऊंची इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. मंत्री सिरसा ने एनडीएमसी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण का जायजा लिया

  2. नियम तोड़ने वाले होटल, प्रतिष्ठानों पर होगी सख्त कार्रवाई

  3. तीन हजार वर्गमीटर से अधिक भवनों में धूल नियंत्रण अनिवार्य

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को एनडीएमसी क्षेत्र में ऊंची इमारतों में लगे एंटी-स्मॉग गन और वाटर मिस्ट सिस्टम का निरीक्षण किया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निर्माण स्थलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

तीन हजार वर्गमीटर से अधिक में इंतजाम अनिवार्य

दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के नियमों के अनुसार तीन हजार वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाली व्यावसायिक, संस्थागत और होटल संबंधी इमारतों में प्रदूषण नियंत्रण के इंतजाम अनिवार्य

मंत्री ने निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और निर्माण एवं विध्वंस से निकलने वाले मलबे के उचित निस्तारण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाली एजेंसियों और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई होगी।

सिरसा ने बताया कि एक नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-छह से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर निर्धारित प्रतिबंध लागू होंगे। उन्होंने वाहन मालिकों से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) रखने की अपील की।

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