CJP ने किया 'तिरंगा यात्रा' निकालने का एलान, पुलिस ने सुनाया- धारा 163 का फरमान; HC में भी होगी सुनवाई?
दिल्ली पुलिस ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में सीजेपी की 'तिरंगा यात्रा' को अनुमति नहीं दी है। कानून-व्यवस्था बनाए ...और पढ़ें

प्रदर्शनों के बीच दिल्ली पुलिस ने राजधानी में कड़ी चौकसी कर रखी है। फाइल फोटो
HighLights
दिल्ली पुलिस ने सीजेपी की तिरंगा यात्रा को रोका।
कनॉट प्लेस सहित नई दिल्ली में धारा 163 लागू।
सहयोगियों की हिरासत के विरोध में यात्रा का एलान।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने तय किया है कि वह कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को शुक्रवार 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क सहित नई दिल्ली जिले में कहीं भी 'तिरंगा यात्रा' निकालने की अनुमति नहीं देगी।
सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू की गई है। वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में भी गुरुवार दोपहर में इस पर सुनवाई हो सकती है।
दीपके ने किया है तिरंगा यात्रा का ऐलान
दरअसल, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचते ही 16 अक्टूबर शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 'तिरंगा यात्रा' निकालने का एलान किया था। उन्होंने यह कदम अपने सहयोगी सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत के बाद तिहाड़ जेल भेजे जाने के विरोध में उठाया था।
गृह मंत्रालय की उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश
इधर गृह मंत्रालय की उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रशासन ने जंतर-मंतर पर भी किसी भी तरह के प्रदर्शन और गतिविधियों पर पहले से ही रोक लगा दी है। पुलिस अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि निषेधाज्ञा लागू होने के कारण किसी भी संगठन या समूह को अनधिकृत रूप से भीड़ जुटाने या यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
दिल्ली हाई कोर्ट में भी होगी सुनवाई
उधर, सीजेपी की ओर से की गई 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे ने कहा, 'इस विरोध प्रदर्शन को रोकना होगा।' उन्होंने वकीलों को दोपहर 2:30 बजे तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबंधित विरोध प्रदर्शन मामलों की सुनवाई के बाद वापस आने को कहा और बताया कि उच्च न्यायालय इसके बाद याचिका पर विचार करेगा।
