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दिल्ली में आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, 30 नवंबर तक भुगतान अनिवार्य; श्रम विभाग ने जारी की एडवाइजरी

Published: Mon, 02 Nov 2026 11:28 PM (IST)

दिल्ली सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को 30 नवंबर तक वैधानिक बोनस का भुगतान अनिवार्य कर दिया है। श्रम विभाग की ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड

प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड

HighLights

  1. आउटसोर्स कर्मचारियों को 30 नवंबर तक बोनस भुगतान अनिवार्य।

  2. ठेकेदार की चूक पर विभाग भी होगा जिम्मेदार।

  3. मासिक वेतन 21 हजार तक वालों को मिलेगा बोनस।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और सरकारी उपक्रमों में ठेकेदारों के माध्यम से काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को अब 30 नवंबर तक वैधानिक बोनस का भुगतान करना होगा। श्रम विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों के प्रधान सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को एडवाइजरी जारी की है।

इसमें स्पष्ट किया गया है कि बोनस भुगतान की जिम्मेदारी केवल ठेकेदारों की नहीं होगी, बल्कि ठेकेदार की ओर से भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित विभाग के प्रधान नियोक्ता की भी जवाबदेही तय होगी।

श्रम विभाग ने जारी की एडवाइजरी

श्रम विभाग की दो नवंबर को जारी एडवाइजरी के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उन आउटसोर्स कर्मचारियों को वैधानिक बोनस मिलेगा, जिनका मासिक वेतन 21 हजार रुपये तक है और जिन्होंने संबंधित लेखा वर्ष में कम से कम 30 दिन काम किया है।

नए वेज कोड के तहत न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत या 100 रुपये, जो भी अधिक हो, निर्धारित किया गया है। वहीं अधिकतम बोनस 20 प्रतिशत तक हो सकता है।

न्यूनतम वेतन के आधार पर गणना

बोनस की गणना के लिए सात हजार रुपये प्रतिमाह या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन, जो भी अधिक हो, को आधार बनाया जाएगा। दिल्ली में बोनस के लिए 21 हजार रुपये की वेतन सीमा फिलहाल लागू रहेगी। इस सीमा से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बोनस देना नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा।

ठेकेदार की चूक पर विभाग की भी जवाबदेही

एडवाइजरी में कहा गया है कि लेखा वर्ष समाप्त होने के आठ महीने के भीतर यानी 30 नवंबर 2026 तक बोनस का भुगतान करना अनिवार्य है। भुगतान नहीं करने पर वेज कोड के तहत जुर्माना और बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई हो सकती है।

वहीं, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता (ओएसएच कोड), 2020 के तहत ठेकेदार की ओर से बोनस नहीं दिए जाने पर प्रधान नियोक्ता भी इसके भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। श्रम विभाग ने सभी विभागों को आगामी त्योहारों के दौरान पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस दिलाना सुनिश्चित करने को कहा है।

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